कर्नाटक के भर्ती प्रमुख निलंबित, 2 बेटियों को गलत तरीके से नौकरी देने का है आरोप
कर्नाटक में सार्वजनिक सेवाओं के लिए भर्ती करने वाले सबसे बड़े अधिकारी शिवशंकराप्पा एस साहूकर को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों को औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर गलत तरीके से भर्ती कराया है। इस मामले में राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इसीलिए, जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है।
राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट जांच की मांग की
साहूकर पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और हितों के टकराव की बात छुपाई। उन्होंने अपनी बेटियों को ऐसी आरक्षित श्रेणियों का लाभ लेने दिया, जिनके लिए वे योग्य नहीं थीं। इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी ने तो OBC कोटा का फायदा उठाने के लिए अपनी आय कम बताई, जबकि नियमों के हिसाब से वह ऐसा नहीं कर सकती थी। राज्यपाल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी आरोपों की जांच करे। जब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता, साहूकर निलंबित ही रहेंगे।