बजट 2021: 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को राहत, खाली हाथ रहे नौकरीपेशा लोग
इस दशक के पहले बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, इसमें ये शर्त है कि ये छूट सिर्फ पेंशन से होने वाली कमाई पर दी जा रही है। दूसरी तरह से हुई कमाई पर अब भी उन्हें टैक्स देना होगा।
खाली हाथ रहे नौकरीपेशा लोग
इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि नौकरीपेशा लोगों को भी टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी बार जुलाई 2014 में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई थी और धारा 80सी के तहत निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई थी। उसके बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आधी की गई कर चोरी के मामले दोबारा खोलने की समयसीमा
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स सिस्टम को टैक्स पेयर्स पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उन्होंने छोटे टैक्स पेयर्स के विवादों के निपटान के लिए ऑलनाइन प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया है। साथ ही उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने कर चोरी के मामलों को फिर से खोलने की समयसीमा आधी कर दी है। पहले छह साल तक ऐसे मामले दोबारा खोले जा सकते थे। इस समयसीमा को अब तीन वर्ष कर दिया गया है।
10 साल तक खोले जा सकेंगे गंभीर मामले
हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स चोरी के गंभीर मामलों को 10 साल बाद तक भी खोला जा सकेगा। 10 साल बाद सिर्फ वही मामले खोले जा सकेंगे, जहां पर ऐसे सबूत होंगे कि 50 लाख से अधिक की आय गुप्त रखी गई थी।
बैंकिंग और इंश्योरेंस में बढ़ा FDI
इश्योरेंस क्षेत्र में बड़े ऐलान करते हुए सीतारमण ने कहा कि इंश्योरेंस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा। बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने भारतीय जीवन बीमा (LIC) का विनिवेश किया जाएगा और इस साल इसके IPO शेयर बाजार में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार का 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य है। बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।