कर्नाटक: CAA के खिलाफ नाटक कराए जाने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ देशद्रोह का मामला
कर्नाटक के बिदर जिले में पुलिस ने एक स्कूल के मालिक और प्रशासन के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। दरअसल, यहां के शाहीन स्कूल के बच्चों ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ एक नाटक किया था। आरोप है कि इस नाटक में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 'आपत्तिजनक' बातें कही गई थीं। यह नाटक 21 जनवरी को किया गया और इसकी FIR 26 जनवरी को दर्ज की गई थी। आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
शिकायत में कही अफवाह फैलाने की बात
FIR के मुताबिक, शाहीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रशासन और अध्यापकों ने बच्चों से एक नाटक कराया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें कही गईं। शिकायत के में कहा गया है कि नाटक में झूठी बातें फैलाई जा रही थी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के कारण मुसलमानों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो शेयर किया जा रहा था। फेसबुक पर इस नाटक को लाइव दिखाया गया। यह वीडियो अब हटा लिया गया है।
नाटक में क्या कह रहे थे बच्चे?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो में एक बच्चा दूसरे से कह रहा है, 'सरकार मुसलमानों को देश छोड़कर जाने को कह रही है।' इसके जवाब में दूसरा बच्चा कहता है, 'मोदी हमसे पिता और दादा के कागज दिखाने को कह रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर देश छोड़ने की बात कही जा रही है।' इस मौके पर एक और बच्चा कहता है, 'अगर कोई कागज मांगे तो उन्हें चप्पलों से मारो।' अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
स्कूल पर हुआ देशद्रोह का मामला दर्ज
FIR में स्कूल के मालिक और प्रशासन को आरोपी बनाया गया है। वहीं इस वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करने वाले शख्स मोहम्मद युसुफ को तीसरा आरोपी बताया गया है। इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने की कोशिश), 505(2) (अलग-अलग समुदायों के नफरत फैलाना) 124A (देशद्रोह) 153A (सद्भावना बिगाड़ने) आदि आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) कार्यकर्ता नीलेश की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
स्कूल प्रशासन ने क्या प्रतिक्रिया दी?
घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल स्टाफ के सदस्य मोहम्मद असीम ने कहा, "स्कूल में पांचवीं-छठी क्लास के छात्रों का एक नाटक हुआ था। ऐसा लग रहा है कि कुछ असभ्य शब्द इस्तेमाल हुए हैं। हम खुद इसकी जांच कर रहे हैं। हमें पता है कि पुलिस में केस रजिस्टर हुआ है। हम देख रहे हैं कि बच्चों द्वारा किए गए नाटक में क्या असभ्य बातें हुई हैं। यह स्कूल प्रशासन का फैसला नहीं था।"
अंग्रेजों ने बनाया था देशद्रोह का कानून
भारतीय दंड संहिता के धारा 124A के अंतर्गत किसी पर देशद्रोह का आरोप लग सकता है। अंग्रेजों ने यह कानून आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए बनाया था। खुद ब्रिटेन ने अपने देश में देशद्रोह कानून को 10 साल पहले समाप्त कर दिया है।
क्या है धारा 124A
धारा 124A के अनुसार जो भी मौखिक या लिखित, इशारों में या स्पष्ट रूप से दिखाकर, या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना, उत्तेजना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करे, उसे दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद और जुर्माना या 3 साल की कैद और जुर्माना या केवल जुर्माने की सजा दी जा सकती है।