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होम / खबरें / देश की खबरें / जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सरकार को समय मिले
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    जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सरकार को समय मिले

    प्रमोद  कुमार
    लेखन
    प्रमोद कुमार
    Twitter
    अंतिम अपडेट Aug 13, 2019, 03:14 pm
    जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंध हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- सरकार को समय मिले
  • सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया।

    तहसीन पूनावाला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों-रात कुछ नहीं हो सकता और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

    तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

    तहसीन ने जम्मू-कश्मीर में जारी प्रतिबंधों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

  • इस खबर में
    हालात बिगड़ने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध- सरकार मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती रातों-रात कुछ नहीं हो सकता- SC कैसी है कश्मीर में स्थिति?
  • दलील

    हालात बिगड़ने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध- सरकार

  • केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार ने आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में बिगड़े हालातों को ध्यान में रखकर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में इन प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में एक भी जान नहीं गई है।

  • याचिका

    मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती

  • सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने अपनी याचिका में राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी।

    बता दें कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुला और सज्जाद लोन को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

    साथ ही तहसीन ने इंटरनेट, फोन सेवाओं और समाचार चैनलों पर लगी रोक को हटाने के लिए आदेश देने की मांग की थी।

    पूनावाला के वकील ने कहा अस्पतालों और स्कूलों आदि को खुलने दिया जाना चाहिए।

  • सुनवाई

    रातों-रात कुछ नहीं हो सकता- SC

  • सुनवाई के दौरान सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि जिलाधिकारी स्थिति पर नजरें बनाए हुए हैं। उनसे मिली जानकारी के आधार पर प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।

    इस पर बेंच ने कहा, "हम स्थिति सामान्य होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ भी रातों-रात नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। इसके लिए सरकार पर निर्भर रहना होगा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है।"

    अब मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

  • मौजूदा स्थिति

    कैसी है कश्मीर में स्थिति?

  • केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था।

    इसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई थी।

    इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जहां स्थिति को सामान्य बता रही है वहीं कुछ रिपोर्ट्स में तनाव होने की बात कही गई है।

    सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया है।

  • भारतीय सुप्रीम कोर्ट
  • जम्मू-कश्मीर
  • केंद्र सरकार
  •  
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