सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया झटका, लालू की चारा घोटाले में जमानत बरकरार
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सुप्रीम कोर्ट ने देवघर चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रखी है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लालू की अपील पर 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी की जाए।
CBI ने लालू की जमानत को पलटने की मांग की थी
लालू को देवघर चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इस अपील को ठुकराते हुए साफ कहा, "हम इस मामले में दखल देने के लिए तैयार नहीं हैं।"
अदालत ने अभी कानूनी पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह ज़रूर कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लालू की अपील पर जल्द सुनवाई पूरी की जाए।