TMC सांसद साकेत गोखले को देना होगा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी को हर्जाना
दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता साकेत गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को मानहानि के एक मामले में 50 लाख रुपये का हर्जाना देने को कहा है। लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में माफीनामा देना होगा। साथ ही उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर भी माफीनामा डालने का निर्देश दिया है, जो 6 महीने तक रहना है।
क्या है मामला?
यह विवाद 2021 में साकेत गोखले के एक ट्वीट से सामने आया है, जिसमें गोखले ने पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था। उन्होंने ट्वीट में लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप पुरी की संपत्ति के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की मांग की थी। बता दें कि लक्ष्मी पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव रही हैं।
2021 में ट्वीट हटाने को कहा था
2021 में हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोखले को ट्विटर से संबंधित ट्वीट हटाने के साथ सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने गोखले की दलीलों को खारिज किया था। तब पुरी ने गोखले को नोटिस भेजते हुए ट्वीट हटाने और माफी मांगने को कहा था, लेकिन उनके मना करने पर पुरी कोर्ट पहुंचे थे। पुरी ने गोखले से माफी मांगने और 5 करोड़ रुपये हर्जाना प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करने की मांग की थी।