15 साल की 'असाधारण' कैद के बाद मुंबई धमाके के आरोपी को मिली जमानत
लगभग 15 साल जेल में बिताने के बाद, 2011 के मुंबई तिहरे धमाके के आरोपी सद्दाम हुसैन फिरोज खान को विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।
न्यायाधीश ने इस फैसले की वजह बताते हुए कहा कि खान ने जेल में बहुत लंबा वक्त बिताया है और मुकदमे की सुनवाई भी धीमी गति से चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथी आरोपियों के मामले में भी ऐसे ही फैसले लिए गए थे।
न्यायाधीश ने नजरबंदी को बताया 'असाधारण'
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अप्रैल से मुकदमे में कुछ और गवाहों के बयान हुए हैं और थोड़ी प्रगति भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद खान को अब और जेल में रखना उचित नहीं होगा।
न्यायाधीश ने उनकी इतनी लंबी नजरबंदी को 'असाधारण' बताया। जमानत की शर्तों के मुताबिक, खान को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा और जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता, उन्हें हर महीने अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा।
2011 में हुए इन धमाकों में 27 लोगों की जान चली गई थी और 127 लोग घायल हुए थे।