एंटीलिया केस: कोर्ट में सचिन वाजे बोले- मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा
क्या है खबर?
मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से भरी गाड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने आज कोर्ट में कहा कि मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
कस्टडी के लिए हुई सुनवाई के दौरान वाजे ने ये बात कही। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कहा कि वाजे के घर से 62 गोलियां बरामद हुई हैं जिनका कोई हिसाब नहीं हैं और उनसे पूछताछ की जरूरत है।
पृष्ठभूमि
क्या है पूरा मामला?
25 फरवरी को मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एंटीलिया' के पास से विस्फोटक सामग्री से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी। हरे रंग की इस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई थीं। गाड़ी में एक धमकी भरा पत्र भी मिला था।
मामले में जांच करते हुए पुलिस कार डीलर मनसुख हीरेन और फिर सचिन वाजे तक पहुंची जो स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहे थे। 13 मार्च को उन्हें मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
कोर्ट सुनवाई
NIA ने फिर मांगी वाजे की कस्टडी
वाजे तभी से NIA की कस्टडी में थे और आज उसकी कस्टडी खत्म हो रही थी।
कोर्ट से फिर से उनकी कस्टडी मांगते हुए NIA ने कहा, "सचिन वाजे के घर से 62 गोलियां मिली हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। उनकी सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गईं 20 गोलियों में से मात्र पांच गोलियां मिली हैं। बाकी 25 गोलियां कहां हैं, आरोपी यह नहीं बता रहा है।"
एजेंसी ने वाजे पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी लगाया।
जानकारी
अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर करनी है वाजे से पूछताछ- NIA
मामले में नए सबूत मिलने की बात कहते हुए NIA ने कहा कि उन्हें मामले में दो और आरोपियों की कस्टडी मिली है और वह उन दोनों आरोपियों और वाजे को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है।
दूसरा पक्ष
वाजे बोले- जांच में किया सहयोग, कस्टडी में मत भेजिए
NIA की इन दलीलों के जवाब में वाजे ने कहा कि उन्हें मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कस्टडी की मांग को खारिज करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक जांच में सहयोग किया है। मुझे दोबारा पुलिस कस्टडी में मत भेजिए।"
इस पर कोर्ट ने उन्हें अपनी बात लिखित में देने को कहा। अंत में कोर्ट ने NIA को 3 अप्रैल तक वाजे की कस्टडी सौंप दी।
सवाल
वाजे के वकील ने UAPA लगाने पर खड़े किए सवाल
सुनवाई के दौरान वाजे के वकील ने उन पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सवालों में चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी से मात्र जिलेटिन की छड़ें मिलीं और ये UAPA लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा, "जिलेटिन अकेले विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जब तक कि इसका डेटोनेटर के साथ इस्तेमाल न किया जाए। इसलिए जिलेटिन अकेले UAPA लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है।"
अन्य मामला
हीरेन की हत्या के मामले में भी चल रही वाजे के खिलाफ जांच
बता दें कि वाजे के खिलाफ एंटीलिया मामले के अलावा मनसुख हीरेन की हत्या के मामले में भी जांच चल रही है। पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के कुछ दिन बाद 5 मार्च को हीरेन का शव मुंबई के बाहर एक नहर में मिला था।
शक है कि उनकी हत्या की गई थी और इसमें वाजे का हाथ था। महाराष्ट्र आंतकवाद विरोधी दस्ते (ATS) को इस संबंध में कई ठोस सबूत भी मिले हैं।