15 साल की बलात्कार पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी गर्भपात की अनुमति
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2 मई को AIIMS दिल्ली में एक 15 साल की बलात्कार पीड़ित किशोरी ने बेटे को जन्म दिया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने उसके अधिकारों और गरिमा का ध्यान रखते हुए गर्भपात की अनुमति दी थी। हालांकि, प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बच्चे का जन्म हो गया। फिलहाल, बच्चा स्थिर है और NICU में उसकी देखभाल की जा रही है।
परिजनों ने बच्चे को गोद देने के लिए केंद्रीय एजेंसी से संपर्क किया
लड़की के परिवार ने बच्चे को अपने पास न रखने का फैसला किया है। बच्चे को गोद देने के लिए उन्होंने एक केंद्रीय एजेंसी से संपर्क साधा है। चूंकि, यह गर्भ तब ठहरा था जब लड़की नाबालिग थी, इसलिए इसे कानूनी तौर पर बलात्कार माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जोर देकर कहा था कि लड़की की अपनी मर्जी और उसके परिवार की इच्छा, दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए।