आय से अधिक संपत्ति मामला: राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों की जांच करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को गांधी की याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसके बाद यह मामला और भी गरमा सकता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI रिपोर्ट को नाकाफी पाया
हाई कोर्ट ने CBI की पिछली रिपोर्ट को नाकाफी पाया है। अदालत ने किसी वरिष्ठ अधिकारी से इस संबंध में और ज्यादा विस्तृत जानकारी पेश करने को कहा है। इस मामले की शुरुआत भाजपा के कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की उस शिकायत से हुई थी, जिसमें उन्होंने गांधी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड फिलहाल सील कर दिए गए हैं और हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।