पंजाब में निजी स्कूलों की फीस वसूली पर 'ब्रेक', 22 सितंबर तक रोक
पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों से अतिरिक्त फीस वसूलने पर रोक लगा दी है। यह रोक 22 सितंबर तक जारी रहेगी, जब इस मामले पर अदालत में अगली सुनवाई होनी है। दरअसल, यह फैसला एक नए नियम के बाद आया है, जिसका निजी स्कूल संगठनों ने कड़ा विरोध किया था।
नए नियम के मुताबिक, निजी स्कूल हर साल अपनी फीस में सिर्फ 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही, अगर पिछले 3 साल में कुल फीस में 15 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, तो स्कूलों को बढ़ी हुई अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटानी होगी।
जुलाई के अध्यादेश में 7,800 स्कूल शामिल
जुलाई में आया यह अध्यादेश लगभग 7,800 निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर नजर रखने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को देता है। इस अध्यादेश से 32 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके अभिभावकों पर सीधा असर पड़ता है।
निजी स्कूल संगठनों का तर्क है कि पुरानी फीस वापस लौटाना राज्य के कानून के खिलाफ है और यह न्यायसंगत भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यह नियम विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले लागू किया गया, और वे इसे गलत समय पर लिया गया फैसला मानते हैं। अब सबकी निगाहें अगले महीने होने वाली अदालती सुनवाई पर टिकी हैं।