पंजाब सरकार ने बेअदबी मामले में राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
पंजाब की सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 9 साल पुराने 3 बेअदबी के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा राम रहीम के खिलाफ मामले पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने के बाद आया है। सरकार ने संगठन के 3 राष्ट्रीय समिति सदस्यों प्रदीप कलेर, हर्ष धुरी और संदीप बरेटा पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।
पंजाब सरकार की याचिका पर आया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 18 नवंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में राम रहीम के खिलाफ बेअदबी के 3 मामलों में कार्यवाही पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी, जिसे मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के रोक हटाने के बाद अब मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या है बेअदबी का मामला?
12 अक्टूबर, 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना हुई थी, जिसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान 14 अक्टूबर को पुलिस ने बल प्रयोग किया। गोलीबारी में 2 सिख युवकों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हुए। अगस्त 2018 को पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या के इरादे का मामला दर्ज किया, जिसमें विशेष जांच दल (SIT) आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
राम रहीम का कैसे जुड़ा नाम?
जून 2015 को बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव के गुरुद्वारा साहिब से पावन स्वरूप चोरी हुआ, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के 7 अनुयायियों को SIT ने गिरफ्तार किया था। बाद में बेअदबी के मामले में राम रहीम समेत 4 अन्य का नाम भी जोड़ा गया। बरगाड़ी बेअदबी से जुड़े 3 मामलों में पंजाब पुलिस की SIT राम रहीम समेत अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दे चुकी है। मामले पर पहले ही राम रहीम ने खुद को निर्दोष बताया था।
अभी जेल में बंद है राम रहीम
राम रहीम सिरसा स्थित आश्रम में महिला अनुयायियों से रेप के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। पंचकूला की विशेष कोर्ट ने 2017 में उसे दोषी ठहराया था। इसके अलावा डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा हुई है। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में है। उसे बीच-बीच में हरियाणा सरकार पैरोल-फरलो देती है। इस दौरान उसे सिरसा डेरा जाने की अनुमति नहीं।