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पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी कार चालक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
पुणे पोर्शे कार हादसा मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत मिली

पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी कार चालक के पिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

लेखन गजेंद्र
Mar 10, 2026
05:06 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्शे कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि संबंधित मामलों में कई सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अग्रवाल लगभग 22 महीने से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने जमानत दिए जाने का मामला साबित कर दिया है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अग्रवाल को जमानत देते हुए कहा कि अपीलकर्ता जांच और मुकदमे में सहयोग करेगा और किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं करेगा और शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने संबंधित निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

आरोप

नाबालिग के पिता पर क्या है आरोप?

पुणे में हुए हादसे में 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत के मामले में आरोपी व्यवसायी विशाल अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी और अन्य के साथ मिलकर नाबालिग की रक्त जांच रिपोर्ट में हेरफेर किया था, ताकि उनमें शराब का कोई अंश न दिखे। आरोपपत्र में अग्रवाल पर आपराधिक साजिश, सबूतों को गायब करना, जाली दस्तावेज बनाना और उनका उपयोग करना शामिल है। उनकी जमानत याचिका पहले सत्र न्यायालय, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी।

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घटना

क्या है पुणे पोर्शे हादसा मामला?

19 मई, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर में रात ढाई बजे पोर्शे कार से नाबालिग ने बाइक सवार इंजीनियर महिला-पुरुष को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले में नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने सिर्फ निबंध लिखने की सजा दी, जिसका विरोध हुआ। इसके बाद आरोपी की जमानत रद्द हुई। हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी। मामले में किशोर के पिता, डॉक्टर अजय टावरे, श्रीहरि हलनोर, अस्पताल कर्मचारी अतुल घाटकांबले और दो बिचौलिए जेल में थे।

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