हरियाणा के NCR में अक्टूबर 2026 से PUC के बिना नहीं भरवा पाएंगे तेल, लगेगा 10,000 रुपये के जुर्माना
हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले स्थानों पर गाड़ी चलाने वालों को 1 अक्टूबर, 2026 से ईंधन लेते समय वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह नया नियम बनाया है। इसके तहत अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिल पाएगा।
ANPR कैमरे लगेंगे, मैनुअल जांच भी होगी
पेट्रोल पंपों को जानकारी दी गई है कि NCR के पेट्रोल पंपों पर जल्द ही ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से PUC की जांच तेजी से हो पाएगी। जब तक ये कैमरे चालू नहीं हो जाते, पंपकर्मी हाथों से ही सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर कोई गाड़ी मालिक बिना वैध PUC के आता है, तो उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही उसे तुरंत एक अधिकृत सेंटर पर भेजकर PUC बनवाना होगा। पेट्रोल पंपों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे द्विभाषी (दो भाषाओं वाले) बोर्ड लगाएं, जिससे सभी लोगों को इस नए नियम की जानकारी मिल सके।