राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्ची के रेप और हत्या के दोषी की दया याचिका खारिज की
क्या है खबर?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची के रेप और उसकी हत्या के दोषी की दया याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई, 2017 को बसंत संपत दुपारे (तब 55 साल) की पुनर्विचार याचिका करते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। दुपारे ने बच्ची का रेप करने के बाद उसकी पत्थर मारकर हत्या कर दी थी।
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति सचिवालय को 28 मार्च को मामला भेजा था।
याचिका
2008 का है मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2008 में दोषी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर उसका रेप किया था और फिर दो भारी पत्थरों से उसकी हत्या कर दी थी। दोषी बच्ची का पड़ोसी था।
26 नवंबर, 2014 को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुपारे को मौत की सजा देने के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई, 2016 को दुपारे की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी और 2017 में सजा को बरकरार रखा।