प्रयागराज: अजान विवाद के बाद IG ने रात में लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगाई रोक
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाउडस्पीकर से अजान पर बवाल मचा हुआ है। गत दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सुबह के समय लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ने की शिकायत की थी।
इसके बाद मस्जिद प्रशासन ने लाउडस्पीकर का मुंह उनके घर की ओर से हटा दिया था।
इस बीच अब पुलिस महानिरीक्षक ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है।
प्रकरण
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने की कार्रवाई की मांग
बता दें कि गत 3 मार्च को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी और पुलिस के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि सुबह के समय लाउडस्पीकर पर की जाने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है।
उन्होंने कहा था कि नींद पूरी नहीं होने के कारण दिनभर उनके सिर में दर्द रहता है और फिर पूरा कार्य प्रभावित होता है। ऐसे में इस मामले को प्रमुखता से लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।
कहावत
पुरानी कहावत का जिक्र कर कुलपति ने रखा था अपना पक्ष
कुलपति ने पत्र में एक पुरानी कहावत का भी उल्लेख किया था। उन्होंने लिखा था, 'आपकी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है, जहां से मेरी नाक शुरू होती है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि वह किसी सम्प्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं हैं।
उन्होंने कहा, "वह लोग अजान लाउडस्पीकर के बगैर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से उनकी मान्यता का भी सम्मान होगा और अन्य लोगों को भी परेशानी नहीं होगी।"
हवाला
कुलपति ने दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला
कुलपति ने पत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी धर्म लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता।
हाई कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था जिसमें जौनपुर जिला प्रशासन की ओर से अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने कहा था कि लाउडस्पीकर के उपयोग से दूसरों के अधिकारों का हनन होता है।
परिणाम
मस्जिद प्रशासन ने कुलपति के घर की तरफ से हटाए लाउडस्पीकर
कुलपति द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को मीनार पर लगे लाउडस्पीकर का रुख कुलपति के घर की तरफ से हटा दिया था।
मस्जिद कमिटी ने बताया कि पहले मीनार पर चार लाउडस्पीकर लगे थे, लेकिन जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने से दो स्पीकर हटा लिए गए थे। लाउडस्पीकरों का साउंड भी अब 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। ऐसे में अब अजान की आवाज कुलपति के घर तक नहीं पहुंचेगी।
कार्रवाई
महानिरीक्षक ने रात में लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगाई रोक
कुलपति के पत्र को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक (IG) केपी सिंह ने सख्त कदम उठाया है।
उन्होंने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए प्रदूषण ऐक्ट और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है।
इसके तहत रात 10 से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक अड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।