दिल्ली में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए पहले दिखाना होगा PUC प्रमाणपत्र
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दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक नया नियम लागू हुआ है। अब जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, वे अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा पाएंगे। पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG हर तरह की गाड़ी पर यह नियम लागू होगा। यह कदम शहर की हवा को साफ करने की बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसे हाल ही में जारी हुई वायु गुणवत्ता कार्य योजना के तहत शुरू किया गया है।
दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर होगी जांच
नियम काफी सीधा है। गाड़ी खरीदने के एक साल बाद से उसका PUC सर्टिफिकेट मान्य होना जरूरी है, तभी आप उसमें ईंधन भरवा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस और नगर अधिकारी हर पेट्रोल पंप पर जांच करेंगे। अगर आप इस नियम को नहीं मानते, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या गाड़ी जब्त भी हो सकती है। इस नियम का मकसद हवा में फैलने वाले प्रदूषण को कम करके दिल्लीवालों को साफ हवा देना है।