दिल्ली की हवा में घुल रहा 'जहर', प्रदूषण के कारण 400 के करीब पहुंचा AQI
क्या है खबर?
दीवाली से ठीक पहले दिल्ली-NCR की हवा बेहद जहरीली हो गई है और राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के करीब दर्ज किया गया, जिससे पूरी राजधानी धुंध की एक मोटी चादर में लिपटी नजर आई। इसी बीच दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन (GRAP) के दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू है।
प्रदूषण
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति
आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 370 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी के उच्चतम स्तर पर है।
जहांगीरपुरी में AQI 459, IIT दिल्ली में 447 और पंजाबी बाग में 446 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में है।
इसी तरह इंडिया गेट और ओखला फेस-2 के आसपास AQI 399 दर्ज किया गया। इससे इंडिया गेट पूरी तरह अदृश्य रहा।
बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 377 था, जो पिछले 288 दिनों में सर्वाधिक रहा है।
जानकारी
दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिनभर हल्की धूप के साथ धुंध छाई रहेगी। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी।
पराली
पंजाब में पराली पर CAQM की सख्त कार्रवाई
दिल्ली की हवा खराब होने का एक मुख्य कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी है। नियमों का उल्लंघन करने पर CAQM ने पंजाब के 5 जिलों के शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई की है।
इसके तहत जालंधर, फरीदकोट, बठिंडा, बरनाला और फाजिल्का जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और सख्त कदम उठाने को कहा गया है।
सलाह
दिल्ली-NCR के लोगों के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मौजूदा स्थिति को 'स्वास्थ्य आपातकाल' करार दिया है। लोगों को सुबह-शाम के समय बाहरी शारीरिक गतिविधियों (जैसे वॉक या रनिंग) से बचने की सलाह दी गई है।
लोगों को घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से N-95 मास्क के उपयोग करने की सलाह दी गई है।
इसी तरह सांस के मरीज, बुजुर्ग और बच्चों से विशेष सावधानी रखने के साथ और घरों में जरूरत पड़ने पर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने को कहा गया है।
प्रतिबंध
GRAP के दूसरे चरण के तहत लागू हैं ये पाबंदियां
दिल्ली-NCR में लागू GRAP के दूसरे चरण की पाबंदियों के तहत 5 से 20 नवंबर तक धूल और प्रदूषण पैदा करने वाले सभी बाहरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, अस्पताल, मेट्रो और रेलवे जैसी आवश्यक परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।
दिल्ली में पंजीकृत BS-III (पेट्रोल) और BS-IV (डीजल) या उससे पुराने मानकों वाले वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक है। सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों का शुल्क दोगुना कर दिया गया है।
जानकारी
कार्यालयों में 50 प्रतिशत WFH
सड़कों पर वाहनों की संख्या और धुएं को कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ को घर से काम (WFH) करने के निर्देश दिए हैं। होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयले या लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।