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    गाजियाबाद: बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को रिकॉर्ड 29 दिन में सुनाई गई सजा

    गाजियाबाद: बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को रिकॉर्ड 29 दिन में सुनाई गई सजा

    लेखन मुकुल तोमर
    Jan 21, 2021
    03:39 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बच्ची के रेप और हत्या के दोषी को एक विशेष कोर्ट ने रिकॉर्ड 29 दिन में सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (POCSO) समेत अन्य कई धाराओं में दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है।

    दोषी बच्ची के पिता का दोस्त था और उसके खुद का गुनाह कबूलने के बाद मामले में 29 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई थी।

    मामला

    19 अक्टूबर को घर से लापता हो गई थी ढाई वर्षीय बच्ची

    गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में रहने वाली ढाई वर्षीय पीड़ित बच्ची पिछले साल 19 अक्टूबर को अचानक से घर से गायब हो गई थी। बच्ची के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने कवि नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके शक के आधार पर बच्ची के पिता के दोस्त चंदन पांडे के साथ पूछताछ की गई।

    पूछताछ के दौरान चंदन पुलिस को गुमराह करता रहा और कहा कि उसे बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

    स्वीकारोक्ति

    अगले दिन मिला बच्ची का शव, चंदन ने कबूल किया गुनाह

    बच्ची के लापता होने के अगले दिन कवि नगर के इंडस्ट्रियल एरिया की झाड़ियों में उसका शव मिला। बच्ची के शव की बरामदी के बाद चंदन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और रेप के बाद बच्ची की हत्या की बात स्वीकार कर ली।

    इसी के बाद से वह रेप और हत्या के आरोप में दसना जेल में बंद था और गाजियाबाद की विशेष POCSO कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी।

    फैसला

    10 गवाहों की पेशी के बाद कोर्ट ने बुधवार को सुनाया फैसला

    उप पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने बताया कि मामले में 29 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल की गई और फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट के सामने कुल 10 गवाह पेश किए गए।

    गवाहों और सबूतों पर गौर करने के बाद विशेष POCSO कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई शुरू होने के 29वें दिन चंदन को मौत की सजा सुनाई। विशेष जज महेंद्र श्रीवास्तव ने रिकॉर्ड समय में ये फैसला सुनाया।

    सरकारी वकील उत्कर्ष वत्स ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।

    हैवानियत

    बैतूल में नाबालिग के साथ रेप, जिंदा दफनाने की कोशिश

    बता दें कि POCSO कोर्ट ने रिकॉर्ड समय पर ये फैसला ऐसे समय पर सुनाया है, जब देश में बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ हैवानियत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अकेले मध्य प्रदेश में ही पिछले कुछ घंटों में ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं।

    पहला मामला बैतूल का है, जहां घर से बाहर गई एक 14 वर्षीय नाबालिग को आरोपी ने पकड़ लिया और रेप के बाद उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की।

    एक और मामला

    इंदौर में 19 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप

    दूसरा मामला इंदौर का है, जहां 19 वर्षीय एक छात्रा को उसका पूर्व प्रेमी एक मकान में ले गया और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया।

    जब पीड़िता ने उन्हें धमकाया तो आरोपियों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और एक बोरे में बंद कर रेलवे ट्रैक के किनारे मरने के लिए फेंक दिया। छात्रा की चीख सुनकर स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

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