दिल्ली में चालान चुनौती: कोर्ट जाने से पहले चुकाएं आधा जुर्माना, वरना 45 दिन बाद फंसेगी गाड़ी!
अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान कट जाए और आप उसे अदालत में चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको पहले आधा जुर्माना भरना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि समय पर जुर्माना भरना बहुत जरुरी है। ऐसा न करने पर आपको इलेक्ट्रॉनिक नोटिस मिल सकते हैं, और आपके वाहन से जुडी सेवाएं भी तब तक बंद रह सकती हैं जब तक आप बकाया पैसा नहीं भर देते।
दिल्ली में डिजिटल चालान की 45 दिन की विंडो
यह पूरा सिस्टम डिजिटल है, और आपको ऑनलाइन जुर्माना भरने या चुनौती देने के लिए 45 दिन मिलते हैं। अगर आप यह समय सीमा चूक जाते हैं, तो चालान अपने आप मान्य हो जाता है, और फिर पैसा भरने के लिए 30 दिन मिलते हैं।
अगर इस दौरान भी भुगतान नहीं होता, तो 15 दिन का और समय दिया जाता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों को 'गंभीर अपराधी' मानकर उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है, इसलिए अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखना बहुत जरुरी है ताकि आपको सही समय पर अलर्ट मिलते रहें।