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पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा
पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा

पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा

लेखन गजेंद्र
Apr 01, 2025
12:17 pm

क्या है खबर?

चंडीगढ़ की मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी की दया याचिका को खारिज कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने पिछले हफ्ते उसे दोषी करार दिया था। उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।

ट्विटर पोस्ट

आरोपी के खिलाफ पीड़िता का बयान

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने खुद को एक धार्मिक नेता के तौर पर पेश किया और वह उन लोगों के खिलाफ ऐसा अपराध कैसे कर सकता है, जो उस पर आस्था रखते हैं। फैसला आने के बाद पीड़िता ने पादरी को एक मनोरोगी बताया और पुलिस से सुरक्षा मांगते हुए कहा कि वह जेल से बाहर आने के बाद भी यही करेगा। आरोपी के खिलाफ 28 फरवरी को एक अन्य महिला ने भी यौन उत्पीड़न का मुकदमा कराया है।

मामला

पादरी को किस मामले में हुई सजा?

अप्रैल 2018 में 35 वर्षीय महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना था कि बजिंदर ने विदेश यात्रा में सहायता देने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर अपने मोहाली स्थित घर में बुलाया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने बजिंदर समेत 7 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

पहचान

कौन है पादरी बजिंदर सिंह?

हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जाट परिवार में जन्मे बजिंदर सिंह ने 15 वर्ष पहले एक हत्या के मामले में जेल में बंद होने के बाद ईसाई धर्म अपनाया था। वह अपने चमत्कारिक उपचारों के दावे के कारण हजारों लोगों की भीड़ को सभाओं में आकर्षित करता है। चर्च में पादरी बनने पर काम करने के बाद उसने 2016 में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से अपना खुद का मंत्रालय शुरू कर दिया। उसका येशु...येशु...गाना वायरल हुआ था।