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नोएडा आंदोलन के श्रमिकों को हिरासत में यातना का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने बुलाया
नोएडा आंदोलन के श्रमिकों को हिरासत में यातना का आरोप

नोएडा आंदोलन के श्रमिकों को हिरासत में यातना का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने बुलाया

लेखन गजेंद्र
May 15, 2026
04:37 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले दिनों श्रमिक आंदोलन के बाद गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत में यातना देने का आरोप लगा है। यह आरोप गिरफ्तार आदित्य आनंद और रूपेश रॉय के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लगाया है। उनका कहना है कि गिरफ्तार परिजनों को उत्तर प्रदेश पुलिस जेल में प्रताड़ित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि दोनों आरोपियों को उनके सामने पेश किया जाए।

सुनवाई

आदित्य आनंद के भाई ने दायर की याचिका

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने आदित्य के भाई केशव आनंद की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप है कि श्रमिकों के आंदोलन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने आदित्य के साथ हिरासत में हिंसा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने यातना के आरोपों से इनकार किया। हालांकि, कोर्ट ने आदित्य और रूपेश को 18 मई को 2 बजे अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।

आंदोलन

पिछले महीने हुआ था आंदोलन

अप्रैल में नोएडा के कुछ इलाकों में कारखाने के श्रमिकों ने अधिक वेतन की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू किया था, जो अचानक हिंसा में बदल गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ किया, पुलिस पर पत्थर फेंके और एक वाहन पर आग लगा दिया। पुलिस ने मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आदित्य आनंद शामिल हैं, जो कारखाने में इंजीनियर होने के साथ बच्चों के लिए पुस्तकालय भी चलाते हैं।

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