सड़क हादसे में घायलों को मिलेगा मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
क्या है खबर?
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है।
दिल्ली में परिवहन विकास परिषद की बैठक के बाद गडकरी ने बताया कि देशभर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को नकद रहित इलाज देने के लिए नई योजना शुरू की गई है।
योजना के तहत घायलों को 24 घंटे के अंदर इलाज की सुविधा मिलेगी और अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का इलाज हो सकेगा।
योजना
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
गडकरी ने बताया कि हादसे के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देनी होगी। पुलिस को सूचना देने का बाद ही घायल योजना के पात्र माने जाएंगे।
योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की होगी। हिट-एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी।
गडकरी ने बताया कि योजना की कुछ कमियों को सुधारा जा रहा है।
लाभ
मार्च में पूरे देश में लागू होगी योजना
गडकरी ने बताया कि परिवहन मंत्रालय ने योजना को 14 मार्च, 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर असम, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंज, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में लागू करके देखा था, जहां 6,840 लोग लाभांवित हुए।
उन्होंने बताया कि आगामी संसदीय सत्र में सरकार की ओर से मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। इसके पास होने के बाद मार्च, 2025 में योजना पूरे देश में लागू होगी।
उन्होंने बताया कि परिषद की 42वीं बैठक में सड़क सुरक्षा मुख्य मुद्दा था।
हादसे
2024 में हुई 1.8 लाख मौतें
गडकरी ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि पिछले साल 2024 में सड़क हादसों में 1.8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 30,000 मौत हेलमेट न पहनने से हुई है।
उन्होंने बताया कि सबसे दुखद बात है कि इन मृतकों में 66 प्रतिशत लोगों की उम्र 18 से 34 वर्ष थी। इसमें 10,000 से अधिक मौत स्कूल और कॉलेज के सामने प्रवेश और निकास की सही व्यवस्था न होने से हुई है।
2023 में 1.7 लाख मौत हुई थी।