निदा खान को कोर्ट का बड़ा झटका, धर्मांतरण रैकेट मामले में अग्रिम जमानत खारिज
नासिक की एक अदालत ने उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े एक मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गर्भवती होने की दलील देने के बावजूद अदालत ने उनकी याचिका नामंजूर कर दी। सरकारी वकील ने बताया कि पैसों के लेन-देन और धर्मांतरण गिरोहों से निदा खान के जुड़ाव की जांच के लिए उन्हें पुलिस हिरासत में लेना जरूरी है।
निदा खान के फोन और डायरी की चल रही जांच
पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच के लिए निदा खान के फोन और डायरी खंगाल रही है, ताकि और सबूत जुटाए जा सकें। अब तक इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक महिला ऑपरेशन्स मैनेजर भी शामिल है। पुलिस 9 शिकायतों की जांच कर रही है, जिनमें उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं। TCS ने इस मामले में सीधे तौर पर जुड़े कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर सख्ती से अमल करते हुए यह कार्रवाई की है, जबकि मामले की जांच अभी भी जारी है।