
उत्तर प्रदेश: नोएडा में 3 अगस्त तक सार्वजनिक पूजा, नमाज और बड़ी सभा पर लगा प्रतिबंध
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर पूजा, नमाज, बड़ी सभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अतिरिक्त DCP (कानून और व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध 20 जुलाई से 3 अगस्त तक 15 दिनों के लिए लागू रहेगा।
आदेश के मुताबिक, जरूरी परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियों के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी।
आदेश
क्यों की गई सख्ती?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुहर्रम के अलावा प्रतियोगी परीक्षा और एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खेल आयोजन में देश और विदेश के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस दौरान शहर में भीड़ होगी।
पुलिस का कहना है कि इन 15 दिनों के अंदर किसी भी सरकारी कार्यालय के ऊपर और उसके 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी।