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मध्य प्रदेश: धर्म परिवर्तन और शादी न करने पर मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक शादी न करने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दे रहा था (तस्वीर- NDTV)

मध्य प्रदेश: धर्म परिवर्तन और शादी न करने पर मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

Sep 08, 2022
11:00 am

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के खंडवा में एक हिंदू लड़की को शादी और धर्मांतरण के लिए धमकाने के आरोप में एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने युवती को धमकी दी थी कि अगर उसने इस्लाम में धर्मांतरण करके उससे शादी नहीं की तो वह उस पर एसिड से हमला कर देगा। युवती ने एक हिंदू संगठन की मदद लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोपी पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून की धाराएं लगाई गई हैं।

शिकायत

आरोपी रोजाना करता था छात्रा का पीछा

नर्सिंग कर रही छात्रा की शिकायत के अनुसार, 22 वर्षीय आरोपी मोनू मंसूरी उसे कई दिन से परेशान कर रहा था और हर दिन गांव से लेकर कॉलेज तक उसका पीछा करता था। छात्रा और आरोपी दोनों एक ही गांव के हैं। सोमवार को आरोपी ने छात्रा को रास्ते में रोक कर उसके ऊपर फूल बरसाए और उसका हाथ पकड़ कर उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठा लिया। हालांकि छात्रा बाइक से कूद गई और शोर मचा दिया।

आरोप

आरोपी ने छात्रा को व्हाट्सऐप कर दी धमकी

छात्रा ने बताया कि आरोपी को कहीं से उसका मोबाइल नंबर भी मिल गया और व्हाट्सऐप पर मैसेज करते हुए उसने कहा कि अगर उसने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो वह उसे मार देगा। छात्रा ने मीडिया से कहा, "वह एक मुस्लिम है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पर चिल्लाया। उसने मेरे ऊपर फूल फेंके और कहा कि वो मुझे मार देगा। उसने मुझे सोशल मीडिया की अपनी एक तस्वीर भी भेजी जिसमें उसके हाथ में बंदूक थी।"

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बयान

आरोपी ने दी थी एसिड से हमला करने की धमकी- पुलिस

ये पूरी घटना एसएन कॉलेज के पास स्थि इंदिरा चौक पर हुई। घटना के बाद छात्रा ने एक हिंदू संगठन की मदद से आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद मंसूरी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने छात्रा को धमकी दी थी कि अगर उसने इस्लाम में धर्म परिवर्तन करके उससे शादी नहीं की तो वह उस पर एसिड से हमला कर देगा। उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और IPC की धाराएं लगाई गई हैं।

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अन्य मामला

जनवरी में एक अन्य लड़की को भी धमका चुका है मंसूरी, जमानत पर है बाहर

मंसूरी पर ये इस तरह का दूसरा मुकदमा है और इससे पहले जनवरी में भी उसने एक अन्य लड़की को धमकाया था। तब उसने खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चैनपुर गांव की एक दलित लड़की को परेशान किया था। लड़की की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद वह जमानत पर बाहर आ गया और अब इस दूसरी वारदात को अंजाम दिया है।

धर्म परिवर्तन कानून

न्यूजबाइट्स प्लस

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आई है। इसमें जबरदस्ती और धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन और शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वह ऐसा करने वाला इकलौता राज्य नहीं है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश आदि राज्य भी ऐसा कानून बना चुके हैं। इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है।

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