मुंबई: शिवसेना नेता के बेटे ने BMW से मछुआरा दंपति को मारी टक्कर, महिला की मौत
महाराष्ट्र के पुणे में घटित पोर्शे कार हादसे का मामला अभी थमा नहीं कि अब मुंबई के वर्ली में शिवसेना (शिंदे गुट) नेता के बेटे ने अपनी BMW कार से एक मछुआर दंपति की स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि, CCTV की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कार के स्कूटी को तेजी से मारी टक्कर
मुंबई पुलिस ने बताया कि कोलीवाडा निवासी प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी सुबह स्कूटी से ससून डॉक में मछली खरीदने गए थे। वापस लौटते समय शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह ने अपनी तेज रफ्तार BMW कार से स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे प्रदीप तो उछलकर दूर गिर गया, लेकिन कावेरी स्कूटी में फंसकर कार से साथ करीब 100 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। बाद में उसने नायर अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने शिवसेना नेता सहित दो को गिरफ्तार किया
घटना की सूचना पर पुलिस ने आस-पास के CCTV की जांच की और उसके आधार पर शिवसेना नेता राजेश और उसके चालक राजऋषि राजेंद्रसिंह बीदावत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि हादसे के समय मिहिर खुद कार चला रहा था। ऐसे में CCTV कैमरों की जांच से इसकी पुष्टि का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि हादसे में प्रदीप को भी कई चोटें आई हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन
इस घटना के बाद शिवसेना (उद्धव गुट) नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली पुलिस थाना पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा, "मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। चालक चाहे कोई भी हो और किसी भी पार्टी से आता हो, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।" इधर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी किस पार्टी से हैं। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
मिहिर के नाम पर है कार
पुलिस ने बताया कि कार मिहिर के नाम पर है। हादसे के बाद मिहिर कार को बांद्रा कलानगर में छोड़कर भाग गया और पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। उसके बाद से उसका फोन बंद है। मिहिर 10वीं पास है और कंस्ट्रक्शन पेशे में है। पुलिस की 6 टीमें मिहिर की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-105, 281, 125B और 238 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है।