
मुंबई 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण रोकने को मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिका लगाई
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के समक्ष अपनी एक याचिका लगाई है।
राणा की यह नई याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश एलेना कगन द्वारा उसकी समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आई है।
राणा ने मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए भारत प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की है।
याचिका
4 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार राणा की अपील को 4 अप्रैल, 2025 को होने वाले सम्मेलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सौंप दी गई है।
अपील में कहा गया है, "याचिकाकर्ता तहव्वर राणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लंबित रहने तक स्थगन के लिए अपने आपातकालीन आवेदन को नवीनीकृत किया है, जो पहले न्यायमूर्ति कगन को संबोधित था। अनुरोध किया है कि नवीनीकृत आवेदन को मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स को निर्देशित किया जाए।"
सुनवाई
पिछली सुनवाई में लगा था झटका
पिछली बार पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस और नौवें सर्किट के सर्किट जस्टिस के समक्ष 'आपातकालीन स्थगन आवेदन' दायर किया था।
याचिका में राणा ने तर्क दिया कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिका के कानून और टॉर्चर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया कि उसकी 'गंभीर चिकित्सा स्थिति' के कारण उसे भारतीय हिरासत केंद्रों में प्रत्यर्पित करना, 'वास्तविक' मौत की सजा के समान है।