NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    नरेंद्र मोदी
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExclusive
    #NewsBytesExplainer
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / मुंबई 2003 बम धमाकों के दोषी हनीफ मोहम्मद की मौत
    मुंबई 2003 बम धमाकों के दोषी हनीफ मोहम्मद की मौत
    देश

    मुंबई 2003 बम धमाकों के दोषी हनीफ मोहम्मद की मौत

    लेखन मुकुल तोमर
    February 11, 2019 | 11:48 am 1 मिनट में पढ़ें
    मुंबई 2003 बम धमाकों के दोषी हनीफ मोहम्मद की मौत

    साल 2003 में मुंबई में हुए बम धमाकों के दोषी आतंकी मोहम्मद हनीफ सैयद की रविवार को नागपुर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हनीफ को मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी और वह नागपुर सेंट्रल जेल में बंद था। शनिवार को उसकी तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती जांच और लक्षणों के मुताबिक माना जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई।

    शनिवार को हुई थी तबीयत खराब

    जेल अधीक्षक रानी भोसले के मुताबिक, शनिवार शाम को हनीफ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने डेढ़ घंटे बाद उसे मृत घोषित कर दिया। भोसले का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। उनके मुताबिक, हनीफ का पोस्टमार्टम सोमवार को परिजनों की उपस्थिति में किया जाएगा।

    दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत

    परीक्षण के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जेल अधीक्षक रानी भोसले ने बताया कि शुरुआती लक्षणों और जानकारी में हनीफ की मौत की वजह दिल के दौरे को माना जा रहा है। हनीफ को 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वह नागपुर से पहले यरवदा जेल में बंद था। 2012 में मुंबई हाई कोर्ट द्वारा उसकी फांसी की सजा बरकरार रखे जाने के बाद उसे नागपुर शिफ्ट किया गया था।

    धमाकों में लश्कर-ए-तैयबा का था हाथ

    25 अगस्त, 2003 को मुंबई में हुए दो बम धमाकों में हनीफ, उसकी पत्नी फातिमा और तीसरे आरोपी अशरत अंसारी को आतंकवादी गतिविधि निरोधी (POTA) कोर्ट ने 2009 में सजा सुनाई थी। गेटवे ऑफ इंडिया और झावेरी बाजार पर टैक्सियों में हुए शक्तिशाली बम धमाकों में 52 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 244 लोग घायल हुए थे। मामले में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। उसने पहली बार धमाकों के लिए एक परिवार का इस्तेमाल किया था।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    पाकिस्तान समाचार
    मुंबई
    लश्कर-ए-तैयबा

    पाकिस्तान समाचार

    पाकिस्तान की नापाक साजिश, कश्मीरी युवाओं को बहकाने के लिए कर रहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत की खबरें
    पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमला, पवित्र किताबों और मूर्तियों को जलाया इमरान खान
    पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान पर भारत में विदेशी मुद्रा की तस्करी का आरोप बॉलीवुड समाचार
    लोकसभा चुनाव से पहले भारत में हो सकते हैं दंगे, अमेरिकी रिपोर्ट में जताई गई आशंका भारत की खबरें

    मुंबई

    महिला ने किया 107 रुपये के रिफंड के लिए फोन, गंवा बैठी 82,000 रुपये दिल्ली
    बिना पूछे पैदा करने पर माता-पिता पर मुकदमा करेगा यह व्यक्ति, माँ ने दिया जवाब सोशल मीडिया
    बिना हेलमेट बाइक चला रहे पुलिसवाले को रोकना पड़ा महंगा, गिरफ्तार हुआ युवक मुंबई पुलिस
    मुंबई में रखी गई पहली समलैंगिक शादी की पार्टी, खुशियों में शामिल हुए सब भारत की खबरें

    लश्कर-ए-तैयबा

    जम्मू-कश्मीर: सेना ने राजौरी के जंगलों में मार गिराए लश्कर-ए-तैयबा के छह आतंकी जम्मू-कश्मीर
    पाकिस्तान ने भारत विरोधी आतंकी संगठनों को रोकने के लिए उठाए थे कुछ कदम- अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान समाचार
    जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में ढेर किए 4 आतंकी जम्मू-कश्मीर
    जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, बड़गाम में मार गिराए 3 आतंकी जम्मू-कश्मीर
    अगली खबर

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023