
मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली
क्या है खबर?
मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। उमर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त जमीन को छुड़ाने के लिए मां के फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप था। उमर अभी कासगंज की जेल में बंद हैं। उमर की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की थी।
अपराध
क्या है मामला?
गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी के नाम से 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। उमर ने संपत्ति छुड़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई और उसमें अपनी मां अफशां के फर्जी हस्ताक्षर करके वकील लियाकत अली के जरिए पेश किया। फर्जीवाड़ा सामने आने पर उमर के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उनको अगस्त में लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था।
जमानत
जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
उमर पर कुल 7 मुकदमे हैं, जिसमें कुछ गंभीर धाराओं के मुकदमें शामिल हैं। गाजीपुर कोर्ट 21 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने उनको जेल भेजा था। पहले वे गाजीपुर जेल में थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से कासगंज की पचलाना जेल भेज दिया गया। उनकी मां अफशां और वकील लियाकत भी फरार हैं। मां पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है। गिरफ्तारी के समय उमर मऊ विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में थे।