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    मध्य प्रदेश: जज को 'अभद्र मैसेज' के साथ जन्मदिन की बधाई देने वाले वकील को जेल

    मध्य प्रदेश: जज को 'अभद्र मैसेज' के साथ जन्मदिन की बधाई देने वाले वकील को जेल

    लेखन प्रमोद कुमार
    Mar 02, 2021
    11:42 am

    क्या है खबर?

    मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक वकील विभिन्न आरोपों के चलते 9 फरवरी से जेल में बंद है।

    वकील पर IT अधिनियम की धाराओं समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। आरोपी पर 28 जनवरी की रात 01:11 बजे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) को ईमेल और अगले दिन स्पीड पोस्ट के जरिये जन्मदिन की बधाई देने का आरोप है।

    पिछले महीने की 8 तारीख को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और अगले दिन आरोपी की गिरफ्तारी हुई।

    मामला

    वकील पर महिला जज को 'अभद्र मैसेज' भेजने का आरोप

    इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का नाम विजय सिंह यादव है। 37 वर्षीय यादव पर बिना इजाजत फेसबुक से JMFC की फोटो डाउनलोड कर उन्हें एक 'अभद्र मैसेज' के साथ भेजने का आरोप है।

    रतलाम जिला अदालत के सिस्टम अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है।

    इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी और IT अधिनियम की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

    पैरवी

    मामले में खुद पैरवी कर रहा वकील

    शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने ईमेल के अलावा JMFC को अगले दिन ड्यूटी के दौरान स्पीड पोस्ट से भी बधाई संदेश भेजा था।

    चार बच्चों के पिता आरोपी वकील को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। मामले में वह अपनी पैरवी खुद कर रहा है।

    गिरफ्तारी के बाद 13 फरवरी को निचली अदालत में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाई।

    जमानत याचिका

    जमानत याचिका में क्या दलील दी गई?

    अपनी जमानत याचिका में आरोपी वकील ने JMFC के खिलाफ रतलाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी शिकायत का भी जिक्र किया।

    आरोपी ने याचिका में कहा कि उसने जज को एक सामाजिक कार्यकर्ता और जय कुल देवी सेवा समिति का प्रमुख होने के नाते बधाई संदेश भेजा था। उसने वो फोटो गूगल से डाउनलोड की थी।

    हालांकि, इस सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत नहीं मिल पाई और वह अब तक जेल में ही बंद है।

    जानकारी

    3 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई

    निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी वकील के परिजनों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब 3 मार्च को हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में मामले की सुनवाई होगी।

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