महिला बनकर कोर्ट पहुंचा छेड़छाड़ का आरोपी, जानिये क्या है मामला
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी शख्स की याचिका खारिज कर दी है।
आरोपी ने याचिका दायर कर कहा था कि वह कभी महिलाओं के प्रति आकर्षित नहीं था और घटना के समय वह अपना लिंग परिवर्तन कराने की प्रक्रिया में था।
यह दलील देते हुए आरोपी ने अपनी सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अपने खिलाफ जारी आपराधिक मामला रद्द करने की याचिका दायर की थी।
आइये, पूरी खबर जानते हैं।
जानकारी
पीड़िता के साथ 'बहन' का रिश्ता- आरोपी
आरोपी ने कोर्ट को बताया कि उसे बचपन से खुद को एक महिला के रूप में देखता आया है और पीड़िता और उसके बीच 'बहन' का रिश्ता है। ऐसे में वह पीड़िता से छेड़छाड़ कर ही नही सकता।
मामला
आरोपी बोला- पीड़िता समझौते को तैयार, पीड़िता ने किया इनकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी महिला का भेष बनाकर कोर्ट पहुंचा था। उसने कोर्ट को कहा कि वह पीड़िता समझौते के लिए तैयार है। इसलिए उसके खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दर्ज उत्पीड़न का मामला रद्द होना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ दुर्लभ बीमारी से जूझ रही पीड़िता ने मामले में समझौता करने की बात से इनकार कर दिया। पीड़िता के इनकार करने के बाद जज ने आरोपी की याचिका को रद्द कर दिया।
मामला
एक साथ काम करते थे पीड़िता और आरोपी
पीड़िता महिला के वकील ने कहा कि पीड़िता ने समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है।
वहीं आरोपी पिछली सुनवाई पर बिना पीड़िता को जानकारी दिए नया वकील लेकर आया था। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता के नकली साइन भी किए थे।
FIR के मुताबिक, आरोपी और पीड़िता नोएडा की एक कंपनी में साथ काम करते थे। कनॉट प्लेस के एक पब में पार्टी के दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की।
मामला
आरोपी के खिलाफ तय हो चुके हैं छेड़छाड़ के आरोप
अगस्त में एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप तय किए थे। आरोपी ने हाई कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में कहा कि भ्रम और गलतफहमियों के कारण उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उसका महिला से छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है और उसके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं।
आरोपी ने कहा कि दोस्त और रिश्तेदारों की मध्यस्थता के बाद दोनों पार्टियां समझौते के लिए तैयार हो गई थी।