हरियाणा: नूंह में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद तनाव, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया
क्या है खबर?
हरियाणा के नूंह जिले में तनाव की आशंका के चलते शुक्रवार सुबह 10:00 बजे से शनिवार रात 11:59 बजे तक मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रशासन ने नूंह में धारा 144 भी लागू कर दी है और लोगों से शुक्रवार की नमाज अपने घरों पर ही अदा करने का अनुरोध किया है।
नूंह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं।
आदेश
जिला प्रशासन ने अपने आदेश में क्या कहा?
जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कहा कि नूंह में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध आपातकालीन स्थिति के कारण लगाया गया है।
इसमें कहा गया है कि जिले में तनाव को देखते हुए आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने और शांति भंग होने की आशंका है।
आदेश में कहा गया है कि इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग करने से सार्वजनिक सेवाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।
गिरफ्तारी
SIT ने गुरुवार को किया था कांग्रेस विधायक खान को गिरफ्तार
31 जुलाई में नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गुरुवार को हरियाणा पुलिस के विशेष दल दल (SIT) ने फिरोजपुर-झिरका सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार, मामले में खान की संलिप्ता के पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस का दावा है कि हिंसा में संलिप्त तौफीक नाम के आरोपी और खान के बीच 29-30 जुलाई को फोन पर बातचीत हुई थी।
उसके पास खान के खिलाफ कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूत हैं।
पेशी
खान को आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस
हरियाणा पुलिस नूंह हिंसा मामले में कथित आरोपी खान को आज (15 सिंतबर) को कोर्ट में पेश कर सकती है।
इससे पहले खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब 19 अक्टूबर को होनी है।
खान का दावा है कि उन्हें हिंसा मामले में झूठा फंसाया जा रहा है क्योंकि जिस दिन हिंसा भड़की थी, उस दिन वह नूंह में मौजूद भी नहीं थे।
आरोप
पुलिस ने 2 बार भेजा था खान को समन, लेकिन नहीं आए
नूंह पुलिस ने खान को जांच टीम के सामने पेश होने के लिए CrPC की धारा 160 के तहत 2 बार समन भेजा था, लेकिन वह बुखार का बहाना बनाकर नहीं आए।
इसके बाद खान पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 148, 149, 153-A, 379-A, 436 और 506 के तहत आरोप FIR दर्ज की गई।
विधायक के वकील का कहना है कि उन्हें FIR में खान को आरोपी बनाए जाने का पता गुरुवार को ही चला।
हिंसा
क्या है नूंह हिंसा का मामला?
हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) और अन्य हिंदू संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी। इसमें बजरंग दल के नेता और नासिर-जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू मानेसर को भी शामिल होना था।
इस दौरान यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी, जो धीरे-धीरे आसपास के कई जिलों में फैल गई। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
मामन खान हरियाणा की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में खान ने 57.62 प्रतिशत वोट लाकर भाजपा के नसीम अहमद को हराया था।
इससे पहले 2014 में खान ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वे नसीम से 3,245 वोटों से हार गए थे।
उन्होंने बेंगलुरु से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 5 करोड़ रुपये बताई है।