CBI ने मेहुल चोकसी के खिलाफ दाखिल की अतिरिक्त चार्जशीट, लगाए सुबूत मिटाने के आरोप
क्या है खबर?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने डोमिनिका से भारत प्रत्यर्पण से बचने की जुगत में लगे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका दिया है।
CBI ने गत 10 जून को PNB घोटाले के मामले में चोकसी और अन्य 21 लोगों के खिलाफ अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल की है।
इसमें चोकसी के खिलाफ पहली बार मामले से जुड़े अहम सुबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जानकारी
चार्जशीट में चोकसी के खिलाफ ये लगाए गए हैं आरोप
CBI की ओर से दाखिल की गई अतिरिक्त चार्जशीट में चोकरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 201 (सुबूत नष्ट करने), धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे उसकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी।
प्रकरण
13,500 करोड़ रुपये के PNB घोटाले में शामिल है चोकसी
गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन मेहुल चोकसी लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB) के मुख्य आरोपियों में से एक है।
PNB घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी, दोनों ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था।
भारत से फरार होने के बाद चोकसी एंटीगुआ और बारबूडा में रह रहा है और गिरफ्तार नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।
दावा
CBI ने चार्जशीट में किया यह दावा
CBI की चार्जशीट में दावा किया गया है कि चोकसी ने PNB अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी करते हुए साल 2017 में 165 लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LOU) और 58 फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLC) जारी कराए थे।
इसके कारण बैंक को 6,097 करोड़ (952 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ था।
इसके बाद वह मामले से जुड़े सुबूत मिटाने में भी शामिल रहा था। ऐसे में अब इस मामले में उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
आरोपी
चार्जशीट में चोकसी के अलावा इन्हें भी बनाया गया है आरोपी
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि चार्जशीट में चोकसी के अलावा 21 लोगों और कंपनियों के नाम हैं।
इनमें PNB के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, सिंगल विंडो ऑपरेटर हनुमंत करात, इलाहाबाद बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम, PNB के पूर्व कार्यकारी निदेशक केवी ब्रह्माजी राव और संजीव शरण शामिल हैं।
इसी तरह बैंक के पूर्व महाप्रबंधक नेहल अहद, गीतांजलि समूह के पूर्व उपाध्यक्ष विपुल चितालिया और कुछ कंपनियां शामिल हैं।
जानकारी
डोमिनिका कोर्ट में भी पेश की जाएगी अतिरिक्त चार्जशीट
अधिकारियों ने कहा कि चोकसी के खिलाफ भारत की प्रत्यर्पण याचिका को मजबूती देने के लिए इस अतिरिक्त चार्जशीट को डोमिनिका में मामले से जुड़े अधिकारियों और संबंधित कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इससे चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की राहत और आसान हो सकेगी।
आरोप
चोकसी को आपराधिक कार्रवाई की पहले से थी जानकारी- CBI
CBI ने चार्जशीट में कहा है, "चोकसी दिसंबर 2017 में हांगकांग गया था और हांगकांग स्थित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के डमी निदेशकों से मुलाकात की थी। उसने उनसे कहा था कि भारत में उसकी कंपनी गीतांजलि समूह से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और उसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।"
इससे साफ है कि चोकसी को आपराधिक कार्रवाई की जानकारी थी और इसके तहत ही वह 4 जनवरी, 2018 को देश छोड़कर फरार हो गया।
तैयारी
चोकसी ने डमी निदेशकों को भारत नहीं आने के लिए किया था तैयार
CBI ने कहा कि चोकसी ने हांगकांग में डमी निदेशकों से काम बंद होने के कारण उसे थाईलैंड वीजा के लिए आवेदन करने को कहा था। उसने डमी निदेशकों को फरवरी 2018 में बैंकॉक शिफ्ट कर दिया और धोखाधड़ी का पता चलने पर उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करने के लिए भारत नहीं आने के लिए तैयार भी किया था।
CBI ने कहा कि वह 2014 से 2016 तक जारी सभी FLC और LOU की जांच कर रही है।
वर्तमान स्थिति
क्यूबा जाते समय डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था चोकसी
बता दें चोकसी जनवरी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था। 24 मई को वह गायब हो गया था। दो दिन बाद उसे डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। वह यहां से क्यूबा भागने की फिराक में था।
इसके बाद एंटीगुआ सरकार ने उसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए सीधे भारत भेजने की बात कही थी, लेकिन डोमिनिका हाई कोर्ट के चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई जुलाई तक स्थगित करने के बाद यह संभव नहीं हो सका।
झटका
डोमिनिका सरकार ने चोकसी को घोषित किया अवैध अप्रवासी
बता दें कि डोमिनिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और गृह मामलों के मंत्री रेबर्न ब्लैकमूर के 25 मई के आदेश में मेहुल चोकसी को अवैध अप्रावासी घोषित कर दिया गया था।
मंत्रालय ने पुलिस को अप्रवासन और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5(1)(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चोकसी को डोमिनिका में प्रवेश नहीं देने तथा उसे देश से बाहर निकालने के लिए कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।