NSA दुरुपयोग पर हाई कोर्ट की फटकार, जिला मजिस्ट्रेट रूपा ने 5 लाख वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट (DM) मेधा रूपा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद आई है, जिसमें उसने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने के फैसले को पलट दिया था। हाई कोर्ट ने आकृति की करीब 5 महीने की हिरासत को गैरकानूनी बताया था। साथ ही अदालत ने आदेश दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मेधा रूपा और अन्य अधिकारियों के वेतन से 5 लाख रुपये वसूले जाएं। अब आकृति चौधरी इस नए कानूनी विवाद के केंद्र में आ गई हैं।
NSA के गलत इस्तेमाल के लिए हाई कोर्ट ने रूपा को लगाई फटकार
आकृति चौधरी को पिछले साल अप्रैल में नोएडा में मजदूरों के एक हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उन पर 'इलेक्ट्रॉनिक और वीडियोग्राफिक सबूतों' के आधार पर पथराव और आगजनी भड़काने का आरोप लगाया था, लेकिन जब यह मामला कोर्ट पहुंचा, तो जजों ने उनकी गिरफ्तारी के नोटिस में कई कमियां पाईं। उन्होंने इन आरोपों को 'मनगढ़ंत कहानी' करार दिया। हाई कोर्ट ने मेधा रूपा को NSA का गलत इस्तेमाल करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने यह भी कहा कि आकृति चौधरी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इसे असहमति की आवाज को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग बताया गया।