राजस्थान: पिता ने 13 वर्षीय बेटी को सात लाख रुपये में बेचा
क्या है खबर?
राजस्थान के बाड़मेर में एक व्यक्ति के अपनी 13 वर्षीय बेटी को सात लाख रुपये में बेचने का मामला सामने आया है।
सोमवार को पुलिस ने लड़की को हैदराबाद से बरामद किया जिसके बाद उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की चार महीने की गर्भवती है।
मामले में दो लोगों को लड़की के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
लड़की के पिता को जुलाई में ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
मामला
जून में शादी का प्रस्ताव लेकर आया था बिचौलिया
दरअसल, 30 जून को लड़की के अंकल ने अपनी भतीजी के अपहरण और जबरन वसूली की FIR दर्ज कराई थी।
अपनी शिकायत में उसने कहा था कि 22 जून को गोपाराम माली नामक एक बिचौलिया उसके भाई (लड़की के पिता) के पास आया और कहा कि उसने लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है।
इसके बाद लड़की का पिता दूल्हे के परिवार से मिलाने की बात कहकर उसे लेकर सिवाना लेकर गया।
शिकायत
बिना बेटी के वापस लौटा पिता
लड़की के अंकल की शिकायत के अनुसार, जब उसका भाई सिवाना से वापस आया तो उसकी भतीजी उसके साथ नहीं थी।
परिवार ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो लड़की को उसके मामा के यहां छोड़ आया है।
26 जून को परिवार को पता चला कि लड़की अपने मामा के यहां नहीं है।
इस पर उसके पिता ने कहा कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है, जिसके बाद परिवार ने FIR दर्ज कराई।
जानकारी
जांच में आया सामने, सात लाख में किया लड़की का सौदा
पुलिस की जांच में सामने आया कि लड़की के पिता ने उसे सात लाख में बेच दिया था। जुलाई में पिता को बिचौलिया माली और लड़की खरीदने वाले सांवला राम दासपा के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें जेल भेज दिया गया।
खोज
हैदराबाद में दो आरोपियों के साथ लड़की बरामद
इस बीच पुलिस लड़की की खोज करती रही और सोमवार को उसे हैदराबाद से बरामद किया।
बाड़मेर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया, "हमने दो आरोपियों के साथ लड़की को बरामद किया है। हम मंगलवार को उसे बाड़मेर वापस लेकर आए। उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया है। हम उसे 15 नवंबर को हाई कोर्ट में पेश करेंगे।"
सिवाना पुलिस स्टेशन के SHO दाउद खान के अनुसार, लड़की चार महीने की गर्भवती है।
कार्रवाई
दासपा के बेटे पर भी दर्ज किया गया मामला
SHO खान ने बताया कि दासपा का बेटा भी मामले में एक आरोपी है और उस पर IPC की धारा 363 (अपहरण), 366 (शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए लड़की का अपहरण) और 384 (जबरन वसूली) के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस बीच मामले में 15 नवंबर को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
पुलिस के लड़की को खोजने में नाकामयाब रहने के बाद उसके अंकल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।