दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए मांगी मौत की सजा, कोर्ट ने जेल भेजा
दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के लिए मौत की सजा मांगने वाले एक याचिकाकर्ता को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए हाई कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। बार एंड बेंच के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और शलिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता नरेश शर्मा ने उस न्यायाधीश के खिलाफ 'अपमानजनक भाषा' का इस्तेमाल किया, जिन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। शर्मा ने न्यायाधीश को 'चोर' तक कहा था।
क्या है मामला?
नरेश शर्मा ने आजादी के बाद की सभी सरकारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 27 जुलाई, 2023 को उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद शर्मा ने हाई कोर्ट में अपील कर याचिका खारिज करने वाले न्यायाधीश के लिए मौत की सजा मांगी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया था।
याचिकाकर्ता शर्मा ने मांफी मांगने से किया इनकार
कोर्ट ने कहा कि नरेश शर्मा ने अपने आचरण के लिए बिना किसी शर्त माफी मांगने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शर्मा पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर शर्मा जुर्माने की रकम भरने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने शर्मा को तुरंत तिहाड़ जेल भेजने का निर्देश दिया। बता दें कि शर्मा पर अगस्त में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई थी।