झारखंड: कोरोना अस्पताल में पुलिसवाले ने किया महिला कांस्टेबल का रेप
क्या है खबर?
देश में अपराधों की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस का गठन किया था, लेकिन कई बार पुलिस के ये रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं।
ऐसा ही मामला सामने आया है कि झारखंड के जमशेदपुर में, जहां सिदगोड़ा प्रोफेशनल कॉलेज कोविड केयर सेंटर में एक पुरुष सिपाही ने महिला कांस्टेबल का रेप कर दिया।
बाद में महिला सिपाही की शिकायत पर आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
वारदात
धोखे से महिला कांस्टेबल को खाली कमरे में ले गया था सिपाही
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सिदगोड़ा थानाप्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार सिपाही अनिल सिंह है और वह सिगदोड़ा थाने में ही तैनात है। वह कोविड सेंटर में ड्यूटी पर तैनात था और पीड़िता दहेज हत्या के मामले में गिरफ्तार कोरोना संक्रमित महिला बंदी के साथ तैनात थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी सिपाई गत 21 अगस्त को शाम 06:30 बजे उसे पास आया और कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए खाली कमरा दिखाने के लिए ले गया।
मजबूरी
महिला कांस्टेबल को धमकाकर किया रेप
पुलिस ने बताया कि आरोपी सिपाही महिला कांस्टेबल को अपने साथ अस्पताल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले गया। उस दौरान कमरा खाली था। इस पर उसने महिला कांस्टेबल का हाथ पकड़ लिया और उसे धमकाने लग गया।
इसके बाद उसने महिला कांस्टेबल के मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी हवस का शिकार बना लिया।
उस दौरान आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की घटना की शिकायत
घटना के दूसरे दिन पीड़ित महिला कांस्टेबल ने पुलिस लाइन जाकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक (DSP) CCR के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया।
जांच में घटना सही पाई गई और जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर 24 अगस्त को आरोपी सिपाही के खिलाफ मामला दर्ज कर कांस्टेबल का मेडिकल कराया गया। इसके बाद आरोपी सिपाही अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
जानकारी
अनुकंपा के तहत हुई थी महिला कांस्टेबल की नियुक्ति
महिला कांस्टेबल को अनुकंपा के तहत नियुक्ति मिली थी। उसके पति ASI थे, जिनकी पलामू में मौत हो गई थी। मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को मृतराज कर्मचारी कोटे में अनुकंपा नौकरी मिली थी। महिला सिपाही सरायकेला-खरसावां जिले के निवासी है।
रिपोर्ट
FIR में ST-SC अधिनियम की धारा भी जोड़ी
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे नीची जाति का कहकर प्रताड़ित किया। इसके आधार पर ST-SC अधिनियम की धारा भी लगाई गई है।
इसके साथ ही यदि कोई पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान किसी से दुष्कर्म करता है तो उसपर अलग से 376 (2) की धारा लगायी जाती है।
उस धारा का भी इस केस में इस्तेमाल किया गया है। इधर, आरोपी कांस्टेबल ने घटना से इनकार करते हुए इसे साजिश करार दिया है।