महाराष्ट्र: अवैध बाइक टैक्सियों पर 1 अगस्त से लगेगा रोजाना 5 रुपये जुर्माना और 2 प्रतिशत कल्याण शुल्क
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महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से राज्य में अवैध बाइक टैक्सी चलाने वालों को हर दिन 5 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, उनसे 2 प्रतिशत कल्याण शुल्क भी वसूला जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि यह सिर्फ एक अस्थायी कदम है, जब तक राज्य अपनी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति लेकर नहीं आ जाता। इसका मुख्य मकसद अभी जो बिना किसी नियम-कायदे के चल रहा है, उसमें कुछ हद तक व्यवस्था लाना है।
नियम को कानून और न्याय विभाग से मंजूरी का इंतजार
हालांकि, इस नए नियम को अभी कानून और न्याय विभाग से मंजूरी मिलनी बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि इन शुल्कों से फिलहाल के लिए अवैध सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा।