पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुणे पुलिस, मंजूरी मिली
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे हादसा मामले में कार से कथित तौर पर 2 लोगों को टक्कर मारने वाले 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ पुणे पुलिस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
इंडिया टुडे के मुताबिक, पुणे पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मंजूरी मांगी थी, जो उसे मिल गई है।
बता दें कि नाबालिग आरोपी की रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी।
सुनवाई
हाई कोर्ट ने 25 जून को दिया था रिहा करने का आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 जून को निर्देश दिया कि नाबालिग आरोपी को रिहा किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा उसे सुधार गृह भेजने का आदेश अवैध है।
उन्होंने किशोरों से संबंधित कानून का पूरी तरह से पालन करने को कहा था। कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग आरोपी को सुधार गृह से निकालकर मौसी के सुपुर्द किया गया।
कोर्ट ने आदेश आरोपी की चाची की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था।
विवाद
क्या है पुणे पोर्शे हादसा मामला?
19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में रात ढाई बजे पोर्शे कार चला रहे एक नाबालिग ने बाइक सवार महिला और पुरुष को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मामले में नाबालिग आरोपी को कोर्ट ने सिर्फ निबंध लिखने की सजा के साथ 15 घंटे में जमानत दे दी, जिसका खूब विरोध हुआ। इसके बाद आरोपी की जमानत रद्द हुई।
मामले में नाबालिग के माता-पिता और दादा समेत 11 लोग हिरासत में हैं।