महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए अनिवार्य हुई मराठी, 15 सितंबर तक पास करना होगा टेस्ट
महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी भाषा की अनिवार्य परीक्षा पास करने के लिए कुछ और समय दिया है। अब इसकी नई आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 18 अगस्त से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) के अधिकारी यह जांचना शुरु कर देंगे कि चालक मराठी बोल और समझ पाते हैं या नहीं।
2 बार फेल होने पर निलंबित होगा चालकों का लाइसेंस
जो चालक पहली बार में यह परीक्षा पास नहीं कर पाते, उन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए एक महीने का और वक्त दिया जाएगा। अगर कोई चालक 2 बार इसमें फेल होता है, तो उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। और अगर वह लगातार फेल होता रहता है, तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी हो सकता है। यह नियम ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने वाली ऐप-आधारित मोटर कैब के ड्राइवरों और परमिट धारकों पर लागू होता है। अब तक 15 लाख में से सिर्फ 1.25 लाख चालकों ने ही यह परीक्षा दी है।