NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / मद्रास हाई कोर्ट ने किस मामले में 215 अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया है?
    अगली खबर
    मद्रास हाई कोर्ट ने किस मामले में 215 अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया है?
    मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु ने वचाती गांव केस में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

    मद्रास हाई कोर्ट ने किस मामले में 215 अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया है?

    लेखन नवीन
    Sep 30, 2023
    10:46 am

    क्या है खबर?

    मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के वचाती गांव में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जनजातीय लोगों पर अत्याचार के मामले में सभी अपीलों को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने मामले में 215 लोगों को दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस केस में दोषी ठहराए गए लोगों में वन, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

    आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं?

    मामला

    क्या है मामला?

    20 जून, 1992 को तमिलनाडु के वचाती गांव में चंदन तस्करी की सूचना पर वन, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी की थी।

    इस दौरान गांव के आदिवासी और दलित समुदाय के कम से कम 100 ग्रामीणों की पिटाई की गई। उनके घरों को लूटा गया और मवेशी छीन लिए गए।

    पीड़ितों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि इस दौरान 18 महिलाओं के साथ रेप भी हुआ था।

    आरोपी

    269 आरोपियों में 54 की हो गई थी मौत

    2011 में तमिलनाडु के धर्मपुरी की एक विशेष सत्र अदालत ने मामले में वन विभाग के 126 कर्मचारियों को दोषी ठहराया था।

    इसमें 4 भारतीय वन सेवा अधिकारी और 84 पुलिस के कर्मचारी और 5 राजस्व विभाग के लोग शामिल थे।

    बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में 269 आरोपियों बनाया था, जिनमें से 54 की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और शेष 215 को 1 से 10 साल तक जेल की सजा सुनाई गई।

    कोर्ट

    यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को 10 लाख रुपये का मुआवजा 

    शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनवाई हुए निचली सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

    2016 में एक खंडपीठ के आदेश के मुताबिक न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने तमिलनाडु सरकार को यह भी आदेश दिया कि यौन उत्पीड़न का शिकार हुई 18 महिलाओं में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का मुआवजा तुरंत जारी किया जाए और रेप के दोषी अभियुक्तों से मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि वसूल की जाए।

    जानकारी

    पीड़ितों को परिजनों को स्थायी नौकरी देने के निर्देश

    कोर्ट ने कहा ने राज्य सरकार को 18 महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त स्वरोजगार या स्थायी नौकरी प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को भी कहा है।

    कोर्ट

    आरोपियों को बचाने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई- कोर्ट

    कोर्ट ने मामले में आरोपियों को बचाने के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

    जस्टिस वेलमुरुगन ने अपने आदेश में कहा, "गवाहों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि सभी अधिकारी जानते थे कि असली अपराधी कौन थे, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और असली दोषियों को बचाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गया।"

    प्लस

    न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)

    1990 के दशक में तमिलनाडु और उससे सटे राज्यों में चंदन तस्करी जोरों पर थी। उस वक्त चंदन तस्कर वीरप्पन का पकड़ने के लिए तमिलनाडु की सरकार विशेष अभियान चला रहा थी।

    तमिलनाडु के वनाती 8 जनवरी, 1952 में पैदा हुए वीरप्पन का पूरा नाम कूज मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वह 17 साल की उम्र से ही हाथियों के शिकार करने लगा था।

    अक्टूबर, 2004 में वीरप्पन एक एनकाउंटर में मारा गया था।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    मद्रास हाई कोर्ट
    तमिलनाडु

    ताज़ा खबरें

    जया बच्चन कैमरे देख फिर भड़कीं, पैपराजी पर चिल्लाकर बोलीं- बकवास सब, गंदे-गंदे सब जया बच्चन
    कोरोना वायरस के 276 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत कोरोना वायरस
    वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मौका  वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम
    IPL के एक सीजन में एक ही टीम से पर्पल और ऑरेंज कैप जीतने वाले खिलाड़ी  IPL रिकॉर्ड्स

    मद्रास हाई कोर्ट

    टिक-टॉक पर बैन से कंपनी को हो रहा है इतना नुकसान, कल आएगा बड़ा फैसला तमिलनाडु
    मद्रास हाई कोर्ट ने टिक-टॉक के डाउनलोड पर लगा बैन हटाया, जानिये इससे जुड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया
    बैन हटने के बाद भी गूगल और ऐपल ऐप स्टोर पर नहीं है टिक-टॉक, जानें कारण भारतीय सुप्रीम कोर्ट
    सहमति से संबंध बनाने की उम्र सीमा घटाकर 16 साल की जाए- मद्रास हाई कोर्ट क्राइम समाचार

    तमिलनाडु

    एयर इंडिया एक्सप्रेस की त्रिची-शारजाह फ्लाइट में तकनीकी खराबी, केरल में इमरजेंसी लैंडिंग शारजाह
    फॉक्सकॉन की FII यूनिट तमिलनाडु में करेगी 1,600 करोड़ रुपये का निवेश फॉक्सकॉन
    तमिलनाडु: चेन्नई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला, 2 बदमाश ढेर चेन्नई
    महिला की पहचान वैवाहिक स्थिति पर निर्भर नहीं- विधवा की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025