हादसे के दौरान नहीं पहना हेलमेट, कोर्ट ने दिया 15 प्रतिशत कम मुआवजा देने का आदेश
दोपहिया वाहन चलाने समय हेलमेट न पहनना न सिर्फ जानलेवा हो सकता है बल्कि परिवार को पूरा मुआवजा मिलने से भी रोक सकता है। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक परिवार को मिलने वाले मुआवजे से 13.42 लाख रुपये की कटौती का आदेश दिया है क्योंकि मृतक ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था। बता दें कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कोर्ट ने दिया 15 प्रतिशत की कटौती का आदेश
जस्टिस आर सुब्रमणियन और आर शक्तिवेल की डिविजन बेंच ने कहा कि पीड़ित परिवार 89.49 लाख रुपये के मुआवजे का हकदार है, लेकिन मृतक ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए मुआवजे में से 15 प्रतिशत (13.42 लाख रुपये) की कटौती होगी। परिवार के वकील ने अदालत से मुआवजे में कटौती न करने का निवेदन किया था, लेकिन उसकी यह मांग ठुकरा दी गई। इसके बाद बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
2017 में हुआ था हादसा
यह हादसा 2 फरवरी, 2017 को हुआ था, जब एक दंपत्ति दोपहिया वाहन पर अपने बच्चों के साथ जा रहा था। यह बाइक गलत दिशा से आ रही एक और बाइक से टकरा गई। इ स हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी को मामूली चोटें आई थीं। हादसे के बाद महिला ने अपनी 6 वर्षीय बेटी और 5 वर्षीय बेटे के लिए मुआवजे की मांग की थी।