दिल्ली में सुरा प्रेमियों को बड़ी राहत, सरकार ने शराब से हटाई 70 प्रतिशत कोरोना फीस
क्या है खबर?
दिल्ली के सुरा प्रेमियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। उन्हें बुधवार से दिल्ली में शराब खरीदने पर स्पेशल कोरोना फीस के नाम से 70 प्रतिशत अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।
दिल्ली सरकार ने सुरा प्रेमियों को राहत देते हुए बुधवार से स्पेशल कोरोना फीस के नाम से लिए जा रहे 70 प्रतिशत सेस को खत्म कर दिया है।
हालांकि, सरकार ने शराब पर लगने वाले VAT में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला भी किया है।
शुरुआत
लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत में लागू किया था 70 प्रतिशत कोरोना टैक्स
लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत में शराब दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने भी राज्य में शराब दुकानें खोलने का फैसला किया था।
दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी।
भीड़ को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राजस्व बढ़ोत्तरी और दुकानों पर भीड़ को कम करने के लिए 5 मई से शराब के खुदरा मूल्य पर 70 प्रतिशत विशेष कोरोना टैक्स लगा दिया था।
VAT
दिल्ली में अब शराब खरीदने के लिए चुकाना होगा 25 प्रतिशत VAT
केजरीवाल सरकार ने 70 प्रतिशत विशेष कोरोना फीस को हटाने के साथ शराब पर पांच प्रतिशत VAT बढ़ा दिया है। ऐसे में अब शराब पर लगने वाला VAT 20 से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है।
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य में बुधवार से शराब सस्ती हो जाएगी, लेकिन कोरोना से पहले की तुलना में थोड़ी महंगी होगी।
उन्होंने कहा कि शराब कंपनियों और वितरकों के पास हिसाब लगाने और न्यू लेबल चिपकाने का पर्याप्त समय है।
कमाई
जून तक दिल्ली में बिकी 304 करोड़ रुपये की शराब
आबकारी विभाग के अधिकारी की माने तो लॉकडाउन के बाद सरकार को आर्थिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया था।
4 मई से लेकर 6 जून तक दिल्ली में करीब 304 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई है और इस पर सरकार को स्पेशल कोरोना फीस के रूप में 210 करोड़ रुपये मिले हैं। इस विशेष टैक्स ने सरकार की मदद की है।
जानकारी
दिल्ली में है शराब की 860 दुकानें
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार नें 2020-21 के लिए राजस्व लक्ष्य बढ़ाकर 5,937 करोड़ रुपये कर दिया है। दिल्ली में शराब की कुल 860 दुकानें हैं। इसके साथ ही करीब 800 पब, बार और क्लबों में भी शराब परोसी जाती है।
चेतावनी
अधिक राशि वसूलने पर रद्द किया जाएगा लाइसेंस
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार ने कोरोना टैक्स खत्म करने साथ ही एक आदेश में चेतावनी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी शराब दुकान संचालक ग्राहकों से निर्धारित कीमत से अधिक नहीं वसूलेगा।
यदि कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक वसूलता पाया गया या फिर से किसी ने उसकी शिकायत की तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।