LOADING...
कलकत्ता हाई कोर्ट का मेसी कार्यक्रम में हुई अराजकता की जांच में दखल देने से इंकार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने लियोनल मेसी के कार्यक्रम में हुई गड़बड़ी की जांच में दखल देने से मना किया

कलकत्ता हाई कोर्ट का मेसी कार्यक्रम में हुई अराजकता की जांच में दखल देने से इंकार

लेखन गजेंद्र
Dec 23, 2025
11:25 am

क्या है खबर?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी के कार्यक्रम में फैली अराजकता के मामले की जांच में दखल देने से इंकार कर दिया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई याचिकाकर्ताओं ने टिकट कालाबाजारी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन ने कहा कि राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) वैध है।

सुनवाई

कोर्ट ने क्या कहा?

बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, "पुलिस जांच और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में पूछताछ प्रारंभिक चरण में है और ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि जांच या पूछताछ में गड़बड़ी है, ऐसे में हम हस्तक्षेप करने और जांच-पड़ताल पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं हैं।" कोर्ट ने SIT को लेकर कहा कि जांच पुलिस का वैधानिक अधिकार है और किसी पक्ष के मात्र अनुरोध पर जांच CBI को नहीं दे सकते।

मामला

क्या है मेसी से जुड़ा मामला?

भारत दौरे के तहत अर्जेंटीना और इंटर मियामी के फॉरवर्ड खिलाड़ी मेसी का कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 13 दिसंबर को कार्यक्रम था। इस दौरान अव्यवस्था से नाराज प्रशंसकों ने मेसी को न देख पाने पर स्टेडियम की कुर्सियां ​​तोड़ दी थी और काफी उत्पात मचाया था। मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आशीष कुमार राय की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है।

Advertisement