
कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के मामले में राहत मिली, नहीं होगी गिरफ्तारी
क्या है खबर?
कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहने के मामले में राहत मिली है।
शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कामरा की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका पर मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे कामरा के खिलाफ 'व्यंग्य वीडियो' और 'गद्दार' टिप्पणी के लिए दर्ज FIR में गिरफ्तारी न करें।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की खंडपीठ ने जांच पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि, पुलिस को चेन्नई में पूछताछ करनी होगी।
फैसला
निचली कोर्ट नहीं करेगी कामरा के खिलाफ कार्यवाही
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि कामरा तमिलनाडु के निवासी हैं, लिहाजा मुंबई पुलिस को पूछताछ के लिए वहां जाना होगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि कामरा की वर्तमाना याचिका हाई कोर्ट में लंबित रहने के दौरान अगर मुंबई पुलिस आरोपपत्र दाखिल करती है तो निचली कोर्ट कामरा के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी।
कोर्ट ने पहले 16 अप्रैल को कामरा को गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी, जो अब स्थायी की है।
विवाद
क्या है कुणाल कामरा का मामला?
कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें 'गद्दार' बताया था।
इसके बाद शिवसैनिकों ने होटल-स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी और पुलिस ने कामरा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।
इसी के खिलाफ कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 12 शिवसैनिक उसी दिन कोर्ट से छूट गए थे।
कामरा ने माफी मांगने से इंकार कर दिया था।