
कोलकाता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी, ये शर्तें लगाईं
क्या है खबर?
'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने पर जेल गईं कोलकाता की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्मिष्ठा पनोली (22) को राहत मिल गई है।
कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजा बसु ने उनको अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करने को कहा है।
कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है और कोलकाता पुलिस को पनोली की सुरक्षा के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जमानत
क्यों जेल गई थीं पनोली?
पनोली ने मई में भारत-पाकिस्तान तनाव के समय बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, शाहरूख खान और आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठाया था।
वीडियो में उनपर मुसलमानों पर अनुचित टिप्पणी और अभद्र भाषा का आरोप है।
वीडियो सामने आने के बाद कोलकाता में रशीदी फाउंडेशन के सह-संस्थापक वजाहत खान ने 15 मई को FIR दर्ज कराई, जिसके बाद 30 मई को पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया।
उनको 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
पहचान
कौन हैं शर्मिष्ठा पनोली?
शर्मिष्ठा कोलकाता के आनंदपुर क्षेत्र में रहती हैं और महाराष्ट्र में पुणे के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा हैं।
उनके इंस्टाग्राम और एक्स पर हजारों फॉलोवर्स हैं। वह सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय देती रहती हैं।
उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की 3 FIR दर्ज है।
मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद उनको मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।
मामला
FIR दर्ज कराने वाले वजाहत उल्टा फंसे
शर्मिष्ठा पर FIR दर्ज कराने वाले वजाहत खान उल्टा जांच में फंस गए हैं और पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लापता हैं।
उनपर आरोप लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं, मां कामाख्या और भगवान श्रीकृष्ण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की।
भाजपा नेता तरुणज्योति तिवारी, सुबोध दास और श्रीराम स्वाभिमान परिषद धर्मार्थ ट्रस्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाल सरकार से गिरफ्तारी में सहयोग मांगा है।