केरल: कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद
क्या है खबर?
कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को केरल के कोल्लम की सेशन कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने गत सोमवार को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे हत्या का दोषी ठहराया था। देश में पहली बार हत्या के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल किए जाने वाले मामले को कोर्ट ने दुर्लभतम करार दिया है।
हालांकि, कोर्ट ने दोषी की कम उम्र को देखते हुए मौत की सजा से इनकार कर दिया।
प्रकरण
आरोपी ने मई 2020 में दिया था वारदात को अंजाम
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, दोहरी उम्रकैद पाने वाला दोषी पति पी सूरज (30) की पत्नी उथरा (25) को मई 2020 में सांप ने काट लिया था। इसके बाद उसका उपचार चल रहा था।
इसके बाद 7 मई को सूरज ने उथरा को धोखे से नींद की गोलियां खिला दी और फिर बाद में उस पर कोबरा सांप छोड़ दिया।
इससे सांप ने उसे फिर से काट लिया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस बार उसकी मौत हो गई।
शिकायत
उथरा के परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत
इस घटना के दो दिन बाद मृतका उथरा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। परिजनों का आरोप था कि सूरज और उथरा की साल 2005 में शादी हुई थी।
शादी के बाद से सूरज और उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी बेटी को दहेज को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया था।
मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी या प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया था।
खुलासा
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
मामले को सुलझाने के लिए SIT ने फोरेंसिक मेडिसिन, फाइबर डाटा, जानवर के DNA और अन्य सबूतों का गहनता से विश्लेषण किया।
इसके बाद पुलिस ने एक सांप हैंडलर सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी।
उसने पुलिस को बताया कि उसने ही सूरज को सांप दिया था और उससे डसवाने का प्रशिक्षण दिया था। इतना ही नहीं बाद में सुरेश मामले में पुलिस का सरकारी गवाह भी बनने को तैयार हो गया।
कार्रवाई
पुलिस ने मामला दर्ज कर पेश की चार्जशीट
सुरेश के बयानों के आधार पर पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 328 और 201 के तहत मामला दर्ज किया।
इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया।
मामले में लंबी सुनवाई के बाद गत सोमवार को कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सूरज को लगाई गई सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।
फैसला
कोर्ट ने सुनाई दोहरी उम्रकैद की सजा
मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सूरज को दोहरी उम्रकैद देते हुए 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट ने जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई और सुनाई है।
दोषी की उम्रकैद की सजा 17 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। ऐसे में अब सूरज को पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी।
टिप्पणी
कोर्ट ने माना सबसे दुर्लभतम मामला
सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है और शायद हत्या के लिए सांप का इस्तेमाल किए जाने वाला देश का पहला मामला है। दोषी इस जघन्य अपराध के लिए सहानुभूति का पात्र नहीं है।
उन्होंने कहा कि दोषी की कम उम्र और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी जा रही है। हालांकि, अब उसे दोहरी उम्रकैद में जीवन भर जेल में रहना होगा।
नाराजगी
परिजनों ने फैसले पर जताई नाराजगी
इधर, उथरा के परिजनों का कहना है कि वह इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं।
उथरा की मां मणिमेखला ने कहा, "सूरज ने पहले भी दो बार हत्या का प्रयास किया था और तीसरी बार में हत्या कर दी। हम मौत की सजा की उम्मीद कर रहे थे। यदि उसे मौत की सजा मिलती तो हर किसी को स्पष्ट संदेश मिलता कि इस तरह का अपराध करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।"
उन्होंने कहा, "वह अब हाई कोर्ट जाएंगी।"