NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / केरल: कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद
    देश

    केरल: कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद

    केरल: कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद
    लेखन भारत शर्मा
    Oct 13, 2021, 04:34 pm 1 मिनट में पढ़ें
    केरल: कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद
    कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को मिली दोहरी उम्रकैद।

    कोबरा सांप से डसवाकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को केरल के कोल्लम की सेशन कोर्ट ने दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गत सोमवार को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसे हत्या का दोषी ठहराया था। देश में पहली बार हत्या के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल किए जाने वाले मामले को कोर्ट ने दुर्लभतम करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने दोषी की कम उम्र को देखते हुए मौत की सजा से इनकार कर दिया।

    आरोपी ने मई 2020 में दिया था वारदात को अंजाम

    हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, दोहरी उम्रकैद पाने वाला दोषी पति पी सूरज (30) की पत्नी उथरा (25) को मई 2020 में सांप ने काट लिया था। इसके बाद उसका उपचार चल रहा था। इसके बाद 7 मई को सूरज ने उथरा को धोखे से नींद की गोलियां खिला दी और फिर बाद में उस पर कोबरा सांप छोड़ दिया। इससे सांप ने उसे फिर से काट लिया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस बार उसकी मौत हो गई।

    उथरा के परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत

    इस घटना के दो दिन बाद मृतका उथरा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। परिजनों का आरोप था कि सूरज और उथरा की साल 2005 में शादी हुई थी। शादी के बाद से सूरज और उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी बेटी को दहेज को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया था। मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी या प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिलने पर पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया था।

    ऐसे हुआ मामले का खुलासा

    मामले को सुलझाने के लिए SIT ने फोरेंसिक मेडिसिन, फाइबर डाटा, जानवर के DNA और अन्य सबूतों का गहनता से विश्लेषण किया। इसके बाद पुलिस ने एक सांप हैंडलर सुरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बयां कर दी। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही सूरज को सांप दिया था और उससे डसवाने का प्रशिक्षण दिया था। इतना ही नहीं बाद में सुरेश मामले में पुलिस का सरकारी गवाह भी बनने को तैयार हो गया।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर पेश की चार्जशीट

    सुरेश के बयानों के आधार पर पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश), 328 और 201 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया। मामले में लंबी सुनवाई के बाद गत सोमवार को कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सूरज को लगाई गई सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया था।

    कोर्ट ने सुनाई दोहरी उम्रकैद की सजा

    मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सूरज को दोहरी उम्रकैद देते हुए 5.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोर्ट ने जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई और सुनाई है। दोषी की उम्रकैद की सजा 17 साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। ऐसे में अब सूरज को पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी।

    कोर्ट ने माना सबसे दुर्लभतम मामला

    सजा सुनाने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज एम ने कहा यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है और शायद हत्या के लिए सांप का इस्तेमाल किए जाने वाला देश का पहला मामला है। दोषी इस जघन्य अपराध के लिए सहानुभूति का पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषी की कम उम्र और कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी जा रही है। हालांकि, अब उसे दोहरी उम्रकैद में जीवन भर जेल में रहना होगा।

    परिजनों ने फैसले पर जताई नाराजगी

    इधर, उथरा के परिजनों का कहना है कि वह इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं। उथरा की मां मणिमेखला ने कहा, "सूरज ने पहले भी दो बार हत्या का प्रयास किया था और तीसरी बार में हत्या कर दी। हम मौत की सजा की उम्मीद कर रहे थे। यदि उसे मौत की सजा मिलती तो हर किसी को स्पष्ट संदेश मिलता कि इस तरह का अपराध करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।" उन्होंने कहा, "वह अब हाई कोर्ट जाएंगी।"

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    केरल
    हत्या
    क्राइम समाचार

    केरल

    कोरोना: देश में बीते दिन सामने आए 15,823 नए मामले, 226 मरीजों की मौत महाराष्ट्र
    कोरोना वायरस: देश में बीते दिन सामने आए 18,166 नए मामले, 214 मरीजों की मौत महाराष्ट्र
    कोरोना: गिनती से छूटी 7,000 मौतों को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल करेगा केरल महाराष्ट्र
    कोरोना: देश में बीते दिन संक्रमित पाए गए 19,740 लोग, सक्रिय मामले में गिरावट जारी महाराष्ट्र

    हत्या

    राजस्थान: प्रेम प्रसंग में युवक की कैमरे के सामने पीट-पीट कर हत्या राजस्थान
    लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या किया जाना गलत नहीं- राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश
    रंजीत सिंह हत्याकांड: गुरमीत राम रहीम हत्या का दोषी करार, मंगलवार को सुनाई जाएगी सजा पंचकुला
    जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने सरकारी स्कूल में घुसकर की महिला सहित दो शिक्षकों की हत्या जम्मू-कश्मीर

    क्राइम समाचार

    देवास: डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोर, बड़ी रकम नहीं मिली तो छोड़ा नसीहत वाला पत्र मध्य प्रदेश
    महाराष्ट्र: 'पुष्पक एक्सप्रेस' में लुटेरों ने लूट के बाद महिला से किया गैंगरेप, चार गिरफ्तार महाराष्ट्र
    पैंडोरा पेपर्सः सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी सहित कई अन्य की छिपी हुई संपत्ति का खुलासा सचिन तेंदुलकर
    IAF में साथी ने किया महिला अधिकारी से रेप, प्रतिबंधित टू फिंगर टेस्ट से की जांच तमिलनाडु

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू IPL 2023
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023