केरल: वायनाड में आदमखोर बाघ को देखते ही गोली मारने का आदेश, तैयारी शुरू
केरल के वायनाड में मवेशियों के लिए घास काटने गए एक इंसान को अपना निवाला बनाने वाले बाघ को आदमखोर घोषित करके देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। NDTV के मुताबिक, केरल के वन मंत्री एके ससींद्रन ने गुरुवार को कहा कि इंसान की हत्या करने वाले बाघ की पहचान 13 वर्षीय नर बाघ (WWL 45) के रूप में की गई है, जो वन विभाग के डाटाबेस में सूचीबद्ध है।
25 कैमरे और 2 पिंजरों से रखी जा रही नजर
ससींद्रन ने बताया कि मुख्य वन्यजीव वार्डन ने बाघ को गोली मारने का आदेश जारी किया है और ऑपरेशन के लिए 25 कैमरों से निगरानी की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निशानेबाजों और डॉक्टरों के साथ 5 गश्ती दल हैं। मंत्री ने जनता से अधिकारियों द्वारा लागू किए गए उपायों में सहयोग करने का आग्रह किया है। बाघ की जंगल में खोज हो रही है।
केरल हाई कोर्ट ने खारिज की है याचिका
मंत्री का यह बयान केरल हाई कोर्ट के बुधवार को आए एक फैसले के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा बाघ को गोली मारने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज के साथ-साथ याचिकाकर्ता संगठन एनिमल्स एंड नेचर एथिक्स कम्युनिटी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें, वायनाड के कालपेट्टा में 9 दिसंबर को वाकेरी निवासी प्रजीश का शव मिला था।