केरल: 6 साल की बेटी का रेप करने वाले पिता को 3 आजीवन कारावास की सजा
केरल में अपनी 6 साल की बेटी का बार-बार रेप करने के लिए गिरफ्तार पिता को दोषी मानते हुए एक कोर्ट ने 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्थानीय मलयालम मीडिया के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने बताया कि तिरुवनन्तपुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पिता को POCSO समेत अन्य कई धाराओं में आजीवन कारावास के अलावा 21 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। दोषी पर 90,000 रुपये का अर्थदंड भी लगा है।
एक साथ भुगतनी होगी सजा
रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काटने के साथ दोषी पिता को सभी सजाएं एक साथ भुगतनी होंगी। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 1 साल अतिरिक्त सजा होगी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला पिता के विश्वास पर एक धब्बा है, जिस व्यक्ति पर बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी थी उसने जघन्य अपराध किया है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
क्या है मामला?
बच्ची की मांग खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण उनकी बेटी अपने पिता और दादा के पास रहती थी। पिछले साल जुलाई में पिता ने बच्ची का बार-बार रेप किया। बच्ची ने बताया था कि पिता उसे मोबाइल फोन देने के बहाने कमरे में ले जाते थे और गलत काम करते थे। बच्ची के बीमार पड़ने पर उसकी दादी जब डॉक्टर के पास ले गई तो राज खुला। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।